Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक की ओर से सोमवार को एक सर्कुलर जारी किया गया.  जिसमें कहा गया है कि उनके संज्ञान में आया है कि कुछ पुलिस अधिकारी या कर्मचारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पुलिस ड्यूटी से असंबंधित फोटो, वीडियो, रील और स्टोरी वर्दी में पोस्ट कर रहे हैं. यह आचरण पुलिस विभाग के नियमों और मानदंड के विरुद्ध है. इससे विभाग की प्रतिष्ठा पर प्रभाव पड़ने की संभावना है. पुलिस की वर्दी जनता के प्रतिबद्धता, समर्पण और जवाबदेही का प्रतीक है. 


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ऐसे में जरूरी है कि किसी भी सार्वजनिक या डिजिटल मंच पर इसका उपयोग प्रतिबंधित हो.  साथ ही सभी जिला पुलिस अधीक्षकों, कमांडेंट, यूनिट इंचार्ज और पर्यवेक्षी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने अधीन सभी पुलिस कर्मियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पुलिस ड्यूटी से असंबंधित फोटो, वीडियो, रील या वर्दी में स्टोरी पोस्ट/अपलोड करने से सख्ती से दूर रहने के लिए जागरूक करें. 


वहीं, सर्कुलर में नियमों का हवाला देते हुए कहा गया कि केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के नियम 11 में कहा गया है कि कोई सरकारी कर्मचारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों के दौरान किसी भी दस्तावेज या जरूरी सूचना को किसी भी दूसरे सरकारी कर्मचारी या गैर-सरकारी व्यक्ति से शेयर नहीं करेगा और ना ही किसी पर कोई दबाव बना सकता.  


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जानकारी के लिए बता दें, हिमाचल प्रदेश पुलिस जवानों की ओर से बनाई जा रही रील पर सामाजिक कार्यकर्ता अभिषेक गोस्वामी ने आपत्ति जाहिर की थी. इसे लेकर उन्होंने हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, गृह सचिव ओंकार शर्मा और हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक डॉ. अतुल वर्मा को शिकायत दी थी.