Voter ID Card: शनिवार को हिमाचल में विधानसभा (Himachal Election 2022) के चुनाव होने वाले है. महज कुछ घंटो को वक्त अब चुनाव में रह गया है. ऐसे में अगर आपके पास भी वोटर आईडी कार्ड नहीं, तो परेशान होने की जरुरत नहीं है. आज के इस खबर में हम आपको बताएंगे कि बिना वोटर कार्ड के आप कैसे हिमाचल के इलेक्शन में वोट डाल सकते हैं. 


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वोटिंग के लिए पहचान पत्र के तौर पर चुनाव आयोग सभी वोटर्स को मतदाता पहचान पत्र (Voter ID Card) यानी की वोटर आईडी कार्ड जारी करता है. हालांकि, अगर आप पहली बार वोट करने जा रहे हैं और आपका आईडी कार्ड अब तक नहीं बन पाया है या फिर खो गया है, तो आपको परेशान होने की जरुरत नहीं है. 


ऐसे करें वोट
चुनाव में वोट डालने के लिए आपका नाम वोटर लिस्ट में होना बहुत जरूरी है. अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में शामिल है तो आप बिना वोटर आईडी कार्ड के भी वोट देने के हकदार है. इसके साथ ही चुनाव आयोग ने 11 तरह के अन्य डॉक्युमेंट्स को भी पहचान पत्र के तौर पर मान्यता दी है. जिसे आप मतदाता केंद्र पर दिखाकर अपना वोट डाल सकते हैं. 


ये हैं जरूरी डॉक्युमेंट्स
इस बात का आप ध्यान रखें कि आपका नाम वोटर लिस्ट में होगा, तो ही वोट कर पाएंगे. वोट के दौरान आप वोटर लिस्ट में अपने नाम के साथ कोई भी दूसरी आईडी दिखा सकते है.  वोटर आईडी के साथ ही आप इन 11 अन्य प्रकार के डॉक्युमेंट्स को भी वोट करते समय दिखा सकते हैं.


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1. पासपोर्ट
2. ड्राइविंग लाइसेंस
3. आधार कार्ड
4. अगर आप सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं या फिर, PSUs और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में काम कर रहे हैं तो कंपनी की फोटो आईडी के आधार पर भी मतदान किया जा सकता है.
5. पैन (PAN) कार्ड
6. पोस्ट ऑफिस और बैंक द्वारा जारी किया गया पासबुक
7. MGNREGA जॉब कार्ड
8. लेबर मिनिस्ट्री द्वारा जारी किया गया हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड
9. पेंशन कार्ड जिसपर आपकी फोटो लगी हो और अटेस्टेड हो
10. नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR) द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
11. MPs/MLAs/MLCs की तरफ से जारी आधिकारिक पहचान पत्र


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