Aadhar card-pan card link: 31 मार्च से पहले कर लें आधार-पैन कार्ड से लिंक, वरना भरना पड़ सकता है जुर्माना
Aadhar card-pan card link: आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर दी गई जानकारी के मुताबिक, अगर 31 मार्च तक आधार पैन से लिंक करना होगा.
Aadhar card-pan card link: आज के समय में हर किसी के पास आधार कार्ड होना बेहद जरूरी है. आधार कार्ड काफी अहम दस्तावेज है. आज के समय में किसी भी काम के लिए आधार कार्ड का होना बेहद जरूरी है. आधार कार्ड के जरिए ही तमाम हम तमाम तरह के काम कर सकते हैं. वहीं पैन कार्ड भी हर तरह की बैंकों से जुड़े कामों को करता है. ऐसे में आपको ये भी जान लेना चाहिए अगर आपका आधार पैन से लिंक नहीं तो इससे आपका कार्ड बंद किया जा सकता है. साथ ही जुर्माना भा लग सकता है.
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बता दें, आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर दी गई जानकारी के मुताबिक, अगर 31 मार्च तक इन दोनों दस्तावेजों को लिंक नहीं किया जाता है तो आपका पैन कार्ड बेकार हो जाएगा. साथ ही आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने के लिए आपको 1,000 रुपये का भुगतान करना होगा.
31 मार्च 2023 तक अगर आप पैन को आधार से लिंक करते हैं, तो इसके लिए केंद्र सरकार कोई फीस चार्ज नहीं करेगा, लेकिन अप्रैल 2022 से जून 2022 तक के लिए आधार को पैन से लिंक करने के लिए 500 रुपये का चार्ज लगाया गया. इसके बाद 1000 रुपये तक की फीस लागू कर दी गई.
अगर आप लिंक करा चुके हैं, तो ऐसे करें ऑनलाइन चेक
1. आप सबसे पहले आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं.
2. वेबसाइट पर दाहिनी ओर 'क्विक लिंक्स' का एक विकल्प दिखेगा.
3. यहां जाकर 'वेरिफाई योर पैन' विकल्प पर क्लिक करें.
4. इसके बाद पैन नंबर और अपना नाम, जन्म तिथि जैसी अन्य जरूरी जानकारियां डालें.
5. पैन नंबर की प्रामाणिकता की जांच करने के लिए 'वेरिफाई' बटन पर क्लिक करें.
6. इसके बाद आपके सामने एक पॉप-अप खुलेगा. इसमें आपका पैन-आधार लिंक है या नहीं, इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी.
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