Mandi Masjid Dispute: मंडी शहर के जेल रोड स्थित अवैध मस्जिद मामले में शुक्रवार को शहर में खूब बवाल मचा. शहर में विभिन्न हिंदू संगठनों ने अवैध मस्जिद को गिराने को लेकर खूब हल्ला किया.  इस दौरान हिंदू संगठन हनुमान चालीसा का पाठ, जय श्री राम के नारे और शंख बजा कर प्रदर्शन करते हुए नजर आए.  प्रदर्शनकरियों ने सेरी मंच से भूतनाथ मंदिर होते हुए पूरे शहर में नारेबाजी कर रोष रैली निकाली और पुरी मस्जिद को गिराने की मांग करते रहे. 


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इस दौरान जैसे ही प्रदर्शनकारी जेल रोड की ओर बड़े तो आगे पुलिस द्वारा लगाए गए बैरियर्स का सामना करना पड़ा. इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच खूब झड़प हुई. प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेट्स को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर प्रदर्शनकारियों को वहां से खदेड़ दिया, लेकिन प्रदर्शनकारी फिर भी नहीं माने और पुलिस लगातार वाटर कैनन का इस्तेमाल करती रही. 


इस बीच मौके पर उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन और एसपी मंडी साक्षी वर्मा मौके पर पहुंची और लोगों को शांत करने की अपील करते रहे लेकिन प्रदर्शनकारी फिर भी नहीं माने और अवैध मस्जिद को तोड़ने की मांग करते रहे.  इस दौरान प्रशासन द्वारा धारा 163 भी लगाई गई थी लेकिन उसका भी पालन नहीं हो पाया. वहीं लोगों ने मांग उठाते हुए कहा कि अगर जल्द ही इस अवैध मस्जिद को नहीं तोड़ा गया तो आने वाले समय में जनता और उग्र प्रदर्शन करने के लिए हिंदू संगठन मजबूर होंगे. 


लोगों को शांत करने के बाद उपायुक्त अपूर्व देवगन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि लोगों को अपनी बात रखने का हक है. वह शांति पूर्वक अपनी बात रख सकते हैं. उन्होंने कहा की मस्जिद का जो ढांचा बना है. उसे टीसीपी रूल के तहत नहीं बनाया गया है. नगर निगम के कोर्ट ने 30 दिन के भीतर अवैध ढांचे को तोड़ने की बात कही है. मौजूदा समय में भवन की बिजली पानी काट दी गई है. प्रशासन नियमों के तहत कार्रवाई कर रहा है. 


नगर निगम मंडी के कमिश्नर एचएस. राणा ने कहा कि मंडी में बनी अवैध मस्जिद का मामला नगर निगम के ध्यान में मार्च 2024 में आया था. मस्जिद का निर्माण टीसीपी रूल के तहत नहीं किया गया था, जिस पर लगातार भवन निर्माण कार्य में लगे लोगों को नोटिस जारी किए गए, लेकिन उन्होंने नगर निगम की कोई बात नहीं मानी और भवन निर्माण कार्य में लगे लोगों को भी अपनी बात रखने का समय दिया गया. 


6 सुनवाई होने के बाद पाया गया भवन को बिना टीसीपी रूल और बिना मैप से बनाया गया है. एचएस राणा ने बताया कि जिन लोगों ने इस भवन का निर्माण किया है. उन्हें फैसला सुनाते हुए हिदायत दी गई है की खुद ही इस बिल्डिंग को 30 दिन के भीतर तोड़ दिया जाय. अगर ऐसा नहीं किया जाता तो विभाग की टीम द्वारा उनसे खर्चा वहन कर कार्रवाई करेगी.  कमिश्नर ने बताया कि एहले इस्लाम के नाम पर 231 स्क्वायर मीटर लैंड है, लेकिन विभाग की टीम द्वारा जांच करने पर वह 241 स्क्वायर मीटर पाई गई है.


रिपोर्ट- नितेश सैनी, मंडी