नितेश सैनी/मंडी: हिमाचल प्रदेश में मंडी शहर के जेल रोड स्थित मस्जिद के अवैध निर्माण का मुद्दा प्रदेश और देश में चर्चा का विषय बना हुआ है. वहीं अवैध निर्माण को 30 दिन के अंदर गिराने के लिए नगर निगम कोर्ट द्वारा आदेश जारी किए गए है. वहीं अब मस्जिद के बिजली पानी के कनेक्शन भी काटे जा रहे हैं. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

आयुक्त एचएस राणा ने जानकारी देते हुए बताया कि मस्जिद की बिजली 18 सितंबर को काट दी गई है और पानी के कनेक्शन को संबंधित विभाग द्वारा काटने के लिए कहा गया है. अगर 30 दिन के भीतर अवैध ढांचा नहीं गिराया गया तो विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. इसे लेकर 3 दिन पहले स्थानिय लोगों ने भी उपायुक्त मंडी से मिलकर यह दावा किया है कि जिस स्थान पर मस्जिद बनी है वहां कभी शिवालय हुआ करता था, इसलिए इस स्थान पर पुरातत्व विभाग की टीम से खुदाई करवाई जाए. ऐसा करने से यहां शिवालय के अवशेष मिल जाएंगे और उसके बाद सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी. 


इंस्टाग्राम की सेटिंग्स में बदलाव के लिए माता-पिता की लेगी होगी अनुमति


बता दें, बीते 10 सितंबर को सबसे पहले मंडी शहर के जेल रोड़ स्थित मस्जिद को अवैध बताते हुए हजारों की संख्या में हिंदू संगठन के लोगों ने मस्जिद को तोड़ने की मांग उठाई और 13 सितंबर को उग्र प्रदर्शन करते हुए खुद मस्जिद तोड़ने की चेतावनी दे डाली थी. इसके बाद 12 सितंबर को मस्जिद कमेटी के लोगों ने भाईचारे का संदेश देते हुए लोक निर्माण विभाग की जमीन पर बनाए गए मस्जिद की एक दीवार को गिराने का काम शुरू कर दिया, लेकिन हिंदू संगठनों के लोग इससे शांत नहीं हुए और 13 सितंबर को अवैध रूप से बनी मस्जिद को पूरी तरह से गिराने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे थे. विभाग द्वारा इस मामले को गंभीरता से लेते हुए गहन जांच की जा रही है, क्योंकि यह मामला अब धर्म और आस्था से जुड़ चुका है.


WATCH LIVE TV