मैक स्टार केस में Yes Bank को लगा झटका, NCLAT ने कहा- लोन देने का तरीका `आंखों में धूल झोंकने जैसा`
मैक स्टार मार्केटिंग केस में यस बैंक (YES Bank) को बड़ा झटका लगा है. नेशनल कंपनीज लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) ने इंसोलवेंसी का ऑर्डर पलट दिया है. NCLAT ने मैक स्टार मार्केटिंग के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया शुरू करने के NCLT के आदेश को निरस्त कर दिया है.
नई दिल्ली: मैक स्टार मार्केटिंग केस में यस बैंक (YES Bank) को बड़ा झटका लगा है. नेशनल कंपनीज लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) ने इंसोलवेंसी का ऑर्डर पलट दिया है. NCLAT ने मैक स्टार मार्केटिंग के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया शुरू करने के NCLT के आदेश को निरस्त कर दिया है. ट्रिब्यूनल ने कहा लोन की शर्तें आपसी समझौते वाली थीं, लोन के नाम पर जो पैसे कंपनी को गए वो एक-दो दिन में ही वापस यस बैंक में आ गया.
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आपको बता दें, एपीलेट ट्रिब्यूनल की दो सदस्यीय पीठ ने अपने फैसले में कहा है कि यस बैंक (Yes Bank) की तरफ से दिया गया टर्म लोन 'आंखों में धूल झोंकने वाला' है. इस तरह का लेनदेन फाइनेंशियल लोन के दायरे में नहीं आता है. ऐसी स्थिति में सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन (Suraksha Asset Reconstruction) को फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं माना जा सकता.
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NCLAT ने मुताबिक मैक स्टार के नाम पर यस बैंक की तरफ से स्वीकृत 147.6 करोड़ रुपए के कर्ज में से 99 फीसदी से ज्यादा राशि या तो बैंक को उसी दिन या फिर बहुत कम समय में वापस आ गई. इसके साथ ही NCLAT ने इस लेनदेन के पीछे बैंक का कोई छिपा हुआ मकसद होने की आशंका भी जताई.
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बता दें, NCLAT ने 27 अक्टूबर, 2021 को NCLT की तरफ से जारी आदेश को निरस्त कर दिया. NCLT की मुंबई पीठ ने सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन (Suraksha Asset Reconstruction) की तरफ से दायर याचिका के आधार पर मैक स्टार मार्केटिंग (Mack Start Marketing) के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया था. यस बैंक की तरफ से सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन को कर्ज देने के लिए अधिकृत किया गया था.
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