विजय भारद्वाज/बिलासपुर: पर्यटन व सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण किरतपुर-नेरचौक फोरलेन मार्ग पर ओवर स्पीड वाहनों के आईटीएमएस के तहत ऑनलाइन किया जा रहा है. एक ओर जहां आईटीएमएस के तहत 19 मार्च से अब तक 21 हजार से अधिक वाहनों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत बिलासपुर पुलिस प्रशासन ने चालान किए हैं, वहीं 1 लाख 12 रुपये का जुर्माना भी वसूला है. वहीं कुल्लू मनाली जाने वाले वाहन चालकों ने NHAI प्रशासन से अन्य राज्यों में मिल रही फोरलेन सुविधा के आधार पर स्पीड लिमिट को 80 किलोमीटर प्रति घंटा करने की मांग की है.


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पर्यटन व सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण परियोजना किरतपुर-नेरचौक फोरलेन मार्ग के बनने से जहां देशभर के पर्यटकों को कुल्लू, मनाली व धर्मशाला जाने में काफी सहूलियत हुई है, वहीं चंडीगढ़ से मंडी की दूरी भी कम हो गई है. गौरतलब है कि मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किरतपुर से मंडी के पुंघ तक बने फोरलेन मार्ग का वर्चुअली उद्घाटन किया गया था. यह फोरलेन मार्ग हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने व विकास में एक मील का पत्थर साबित होना माना गया है. 


उपायुक्त बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक ने जानकारी देते हुए बताया कि तकरीबन 69 किलोमीटर लंबे फोरलेन मार्ग के निर्माण कार्य पर 3,375 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च हुई थी. इस फोरलेन के बनने से चंडीगढ़ से मंडी के बीच की दूरी 40 किलोमीटर कम हो गई है. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअली फोरलेन मार्ग के उद्घाटन के साथ ही पुलिस प्रशासन द्वारा 19 मार्च से आईटीएमएस यानी इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत कर दी गई थी और NHAI के निर्देशानुसार, फोरलेन मार्ग पर वाहन की अधिकतम स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है. अगर वाहन चालक इससे तेज रफ्तार से गाड़ी चलाता है तो उसका ऑनलाइन चालान हो जाएगा.


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उन्होंने कहा कि फोरलेन निर्माण से पूर्व डीपीआर बनाते समय पहाड़ी इलाके को ध्यान में रखते हुए वाहन की स्पीड लिमिट 60 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई थी. यह माना जा रहा था कि इससे ज्यादा स्पीड में वाहन चलाने से वाहन चालक व फोरलेन पर चलने वाले लोगों को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए 60 किलोमीटर से अधिक स्पीड से वाहन चलाने पर आईटीएमएस कैमरे से ऑटोमेटिक चालान हो जाता है, जिसकी जानकारी उनके रजिस्टर्ड मोबाइल पर मिल जाती है. 


इसके साथ ही उन्होंने कहा कि स्पीड लिमिट को लेकर NHAI द्वारा जगह-जगह बोर्ड भी लगाए गए हैं, इसलिए फोरलेन पर चलने वाले वाहन चालकों को चलान से बचने के लिए स्पीड लिमिट का ध्यान रखना जरूरी है. वहीं किरतपुर-नेरचौक फोरलेन मार्ग पर ओवरस्पीड वाहनों के चालान के संबंध में जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बिलासपुर शिव चौधरी ने बताया कि 19 मार्च से अब तक फोरलेन मार्ग पर मोटर वेहिकल एक्ट के तहत 25,033 चालान हुए हैं, जिसमें आईटीएमएस के तहत 21,046 चालान और 3,987 मैनुअल चालान शामिल हैं. 


इसके साथ ही उन्होंने बताया कि मेनुअल चालान के तहत 11,89,400 रुपये का जुर्माना है, साथ ही आईटीएमएस के तहत 1,12,000 रुपये का जुर्माना वाहन चालकों से वसूला गया है. वहीं शिव चौधरी ने फोरलेन पर चलने वाले वाहन चालकों से अपील की है कि NHAI ने हिल एरिया के तहत इस फोरलेन मार्ग पर वाहन की स्पीड लिमिट 60 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है. इसके मुताबिक ही वाहन चलाएं.


एक ओर जहां किरतपुर-नेरचौक फोरलेन मार्ग पर आईटीएमएस के तहत ओवरस्पीड वाहनों के धड़ल्ले से चालान हो रहे हैं, वहीं  दूसरी ओर अन्य राज्यों से आने वाले वाहन चालकों ने स्पीड लिमिट को 60 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ाकर 80 किलोमीटर प्रति घंटा करने की NHAI प्रशासन से अपील की है. 


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वहीं दिल्ली से मनाली घूमने जा रहे आदित्य व सुलाक्ष कौशिक ने कहा कि किरतपुर-नेरचौक फोरलेन मार्ग बनने से पर्यटकों को कुल्लू-मनाली जाने में आसानी तो जरूर हुई है, लेकिन स्पीड लिमिट काफी कम रखी गई है, जिससे कुल्लू, मनाली पहुंचने में पुराने नेशनल हाइवे के बराबर ही समय फोरलेन से लग रहा है. 


इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वाहन की स्पीड लिमिट 60 किलोमीटर से थोाड़ा बढ़ते ही आईटीएमएस के तहत चालान होने से वाहन चालक काफी परेशान हैं. NHAI को चाहिए कि अन्य राज्यों की तर्ज पर यहां भी स्पीड लिमिट को बढ़ाकर 80 किलोमीटर प्रति घंटा किया जाए ताकि कम समय में पर्यटक कुल्लू, मनाली पहुंच सके और उन्हें चालान होने का भी डर ना सताए. 


वहीं, हिमाचल प्रदेश टैक्सी ऑपरेटर व ड्राइवर एसोसिएशन के अध्यक्ष राम रत्न शर्मा ने कहा कि किरतपुर-नेरचौक फोरलेन मार्ग पर सफर करने वाला वाहन चालक टोल टैक्स इसीलिए अदा करता है ताकि फोरलेन की सुविधा का लाभ उठा सके और कम समय में अपने गंतव्य स्थल पर पहुंच सके, लेकिन NHAI द्वारा स्पीड लिमिट काफी कम रखी गई है, जिसके चलते टैक्सी चालकों के काफी चालान हो रहे हैं और उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है. 


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