No Confidence Motion: संसद का मानसून सत्र चल रहा है. ऐसे में हर दिन आपको अविश्वास प्रस्‍ताव के बारे में सुनने को मिल रहा होगा. बता दें, केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर मंगलवार यानी आज से चर्चा होगी. वहीं, लोकसभा की सदस्यता बहाल होने के बाद राहुल गांधी भी इस पर संसद में बहस शुरू कर सकते हैं. जिसका लोगों को बेसब्री से इतंजार है. 


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बता दें, तीन दिन में 18 घंटे अविश्वास प्रस्ताव को लेकर चर्चा की जाएगी और प्रधानमंत्री मोदी 10 अगस्त को इस पर अपना जवाब दे सकते हैं. जानकारी के लिए बता दें, मणिपुर मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई और तेलंगाना की सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति के नामा नागेश्वर राव ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है. ऐसे में इस खबर में जानिए कि अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है. 


जानें क्या होता है अविश्वास प्रस्ताव?
अगर किसी मुद्दे पर विपक्ष की नाराजगी होती है तो लोकसभा सांसद नोटिस लेकर आता है. जैसे इस बार मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष नाराज है और वह लगातार सदन में प्रधानमंत्री के बयान की मांग कर रहा है. ऐसे में सरकार को घेरने के लिए वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं. जिसे लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने स्वीकर भी किया है. .


बता दें, संविधान के अनुच्छेद-75 के मुताबिक, सरकार यानी प्रधानमंत्री और उनका मंत्रीपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है. ऐसे में सरकार को लोकसभा में बैठे सभी लोगों का विश्वास प्राप्त होना जरूरी होता है. ऐसे में अगर किसी विपक्षी पार्टी को लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है या सरकार सदन में विश्वास खो चुकी है तो वह अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है.