Supreme Court on Indian Wrestlers request seeking FIR against WFI chief Brij Bhushan Singh news: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के अध्यक्ष बृज भूषण के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग को लेकर तत्काल सुनवाई की मांग कर रहे पहलवानों की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया गया है. 


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भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया गया है और पहलवानों की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है. इस मामले को फिलहाल शुक्रवार के लिए सूचीबद्ध कर दिया गया है. 


अदालत का कहना है कि भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले पहलवानों की याचिका में गंभीर आरोप लगाए गए हैं. इतना ही नहीं अदालत ने यह भी कहा कि जो शिकायतें सीलबंद लिफाफे में दी जा रही थीं, उन्हें फिर से सील कर याचिका के तहत रखा जाएगा. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इस याचिका के प्रयोजन के लिए याचिकाकर्ताओं की पहचान को संशोधित किया जाएगा. 


अदालत का निर्देश तब आया जब कपिल सिब्बल ने WFI अध्यक्ष बृज भूषण के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध करने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग करने वाली पहलवानों की याचिका का उल्लेख किया. 


सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया कि ये महिला पहलवान हैं जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है और नाबालिग लड़की स्वर्ण पदक विजेता है. सिब्बल ने SC को एक समिति की रिपोर्ट से अवगत कराया जिसे सार्वजनिक नहीं किया गया है. 


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कपिल सिब्बल ने अदालत को यह भी सूचित किया कि प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा रही है और कहा कि अपराध की इस प्रकृति में प्राथमिकी दर्ज नहीं करने के लिए पुलिस कर्मियों पर भी मुकदमा चलाया जा सकता है. 


भारतीय पहलवान विनेश फोगट और अन्य पहलवानों ने डब्ल्यूएफआई प्रमुख बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. 


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