Kisan Andolan: क्या है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट(NSA) ?
-राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम सरकार को शक्ति देने वाला कानून है, जो केंद्र और राज्य सरकार को गिरफ्तारी का आधिकार देता है.


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-इस अधिनियम के तहत, यदि सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति देश की सुरक्षा या कानून व्यवस्था में बाधा बन रहा है तो उन व्यक्ति की गिरफ्तारी हो सकती है. 


-व्यक्ति की गिरफ्तारी तीन महीने तक की जा सकती है और ज़रूरत पड़ने पर तीन-तीन महीने के लिए बढ़ाई भी जा सकती है. एक बार में तीन महीने से अधिक के लिए इस अवधि को नहीं बढ़ाया जा सकता है. 


-सीसीपी, 1973 के तहत जिस व्यक्ति के खिलाफ आदेश जारी किया जाता है, उसकी गिरफ्तारी भारत में कहीं भी हो सकती है.


-जिस अधिकारी ने ये गिरफ्तारी की हो उसे राज्य सरकार को ये बताना होता है कि उसने किस आधार पर ये गिरफ्तारी की है. जब तक राज्य सरकार इस गिरफ्तारी की सहमति न दे , तब तक यह गिरफ्तारी बारह दिन से ज्यादा समय तक नहीं हो सकती.


-अगर रिपोर्ट को राज्य सरकार स्वीकृत कर देती है तो राज्य सरकार को भी सात दिनों के भीतर केंद्र सरकार को ये रिपोर्ट भेजनी होती है. इसमें इस बात का जिक्र करना ज़रूरी है कि किस आधार पर यह आदेश जारी किया गया और राज्य सरकार का इस पर क्या विचार है और यह आदेश क्यों जरूरी है.


-गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को संबंधित राज्य सरकार के संज्ञान से एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जा सकता है.


-अगर, गिरफ्तारी के कारण पर्याप्त साबित हो जाते हैं तो व्यक्ति को एक साल तक हिरासत में रखा जा सकता है. समय अवधि पूरा होने से पहले न तो सजा समाप्त की जा सकती है और ना ही उसमें फेरबदल हो सकता है.