Nuh Violence Update: हरियाणा सरकार की बुलडोजर कार्रवाई को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने नूंह मामले में स्वत: संज्ञान लिया है. कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए नूंह में हो रही तोड़फोड़ पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने हरियाणा सरकार से एफिडेविट मांगा है. सरकार से इस चीज का भी रिकॉर्ड मांगा गया है कि अभी तक कितने भवन हटाए गए हैं.


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मेवात में अतिक्रमण हटाने पर लिया गया संज्ञान 
गौरतलब है कि नूंह में बीते कुछ दिनों से हिंसा हो रही है, जिसकी वजह से हरियाणा के कई जिलों में माहौल खराब है. कुछ अराजक तत्व लोगों की संपत्ति और गाड़ियों में तोड़फोड़ कर आग लगा रहे थे. हिंसा के दौरान 6 लोगों की मौत हो गई थी. इसी सब को देखते हुए हरियाणा सरकार की ओर से नूंह में अवैध निर्माणों पर कार्रवाई करनी शुरू की गई थी, लेकिन अब हाई कोर्ट ने मेवात में अतिक्रमण हटाने व निर्माण गिराने पर संज्ञान लेते हुए हरियाणा सरकार से जवाब मांगा है. 


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इस मामले में उपमंडलीय मजिस्ट्रेट अश्विनी कुमार ने बताया कि जिन निर्माणों पर बुलडोजर चलाया गया वे अवैध रूप से निर्मित थे. उन्होंने बताया कि शनिवार को जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए नलहड़ मेडिकल कॉलेज के आसपास करीब 2.6 एकड़ जमीन समेत 12 अलग-अलग जगहों पर हुए अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया.   


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56 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज
बता दें, नूंह में हुई हिंसा का असर हरियाणा के अन्य जिलों गुरुग्राम, सोहन, फरीदाबाद समेत कई जिलों में देखने मिला था. हिंसा के दौरान कई धार्मिक स्थलों पर पथराव किया गया और कुछ धार्मिक स्थलों को तोड़ दिया गया, जिसके बाद राज्य की पुलिस ने अब तक करीब 56 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. जानकारी के अनुसार, नूंह में चले बुलडोजर पर एचएमजे जीएस संधवालिया सीआर 3 ने संज्ञान लिया है. अब अगले आदेश तक बुलडोजर कार्रवाई पर रोक रहेगी.


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