Paytm Payments Bank Crisis: भारतीय रिजर्व बैंक(RBI) ने शुक्रवार को पेटीएम पेमेंट बैंक के ग्राहकों के लिए जमा और क्रेडिट लेनदेन करने की समय सीमा 15 मार्च तक बढ़ा दी है, एक आधिकारिक दस्तावेज में कहा गया है. यह निर्णय बैंक के आसपास चल रहे संकट के बीच आया है, जिसने इसके ग्राहकों और नियामक अधिकारियों के बीच चिंता बढ़ा दी है.


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क्यों लगा प्रतिबंध?
केंद्रीय बैंक ने 31 जनवरी को 29 फरवरी, 2024 के बाद किसी भी ग्राहक खाते, वॉलेट, फास्टैग और अन्य उपकरणों में जमा या टॉप-अप स्वीकार करना बंद करने का निर्देश दिया था. आरबीआई(RBI) ने कहा था कि एक व्यापक सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट और उसके बाद की अनुपालन सत्यापन रिपोर्ट बाहरी लेखा परीक्षकों ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड में लगातार गैर-अनुपालन और निरंतर सामग्री पर्यवेक्षी चिंताओं का खुलासा किया. इसके आधार पर, केंद्रीय बैंक ने बैंक पर विभिन्न प्रतिबंध लगाए थे. 


क्या होगा बंद?
आपको बता दें कि 15 मार्च के बाद RBI सरकारी स्कीम के फायदे  Paytm बैंक से नहीं ले सकेंगे. साथ ही 15 मार्च के बाद बिजली बिल, दूसरे अन्य बिल की भी पेमेंट नहीं की जा सकेंगी. इतना ही नहीं ग्राहक 15 मार्च के बाद OTT सब्सक्रिप्शन और Paytm बैंक वॉलेट में कोई पैसा ट्रांसफर भी नहीं कर पाएंगे. लेकिन Paytm बैंक वॉलेट में कैशबैक और रिफंड 15 मार्च के बाद भी आ सकेंगे.


क्या Paytm FASTag भी होगा बंद ?
पेटीएम वॉलेट पेटीएम पेमेंट्स बैंक द्वारा संचालित किया जाता है, जिसे आरबीआई ने 15 मार्च, 2024 के बाद प्रमुख परिचालन बंद करने का निर्देश दिया है, इसलिए उपयोगकर्ता अपने वॉलेट में टॉप-अप नहीं कर पाएंगे. इसका मतलब यह है कि पेटीएम वॉलेट पर किसी भी मौजूदा शेष राशि का उपयोग फास्टैग टोल भुगतान के लिए किया जा सकता है, लेकिन उस शेष राशि के समाप्त होने के बाद इसका उपयोग जारी रखने का कोई तरीका नहीं है. RBI ने सुझाव दिया है कि ग्राहक फास्टैग के लिए दूसरे विकल्प तलाशें.