Union Budget 2023 में इनकम टैक्स पर मिली राहत, लेकिन सिर्फ इन्हीं लोगों को मिलेगा लाभ
Union Budget 2023 Income tax: आज पेश किए गए बजट में टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत मिली है. अब आपको 7 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं चुकाना होगा, लेकिन इसके लिए आपको नई व्यवस्था चुननी होगी.
Income tax: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद भवन में बजट पेश कर दिया है. जो कि मोदी सरकार के दूसरे कार्याकाल का आखिरी बजट था, जिसमें अलग-अलग सेक्टर्स के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गईं. इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स में बड़ा बदलाव करते हुए टैक्सपेयर्स के लिए राहत भरी घोषणा की है.
7 लाख तक की आय पर नहीं देगा होगा टैक्स
वित्त मंत्री द्वारा जारी की गई नई इनकम टैक्स रिजीम के अनुसार अब 7 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. जो कि अभी तक 5 लाख से ऊपर की आय पर देना होता था. बजट के दौरान मिली इस राहत से नौकरीपेशा लोगों को काफी खुशी हुई है. अब आयकर छूट 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दी गई है, जबकि सालाना कमाई के अनुसार भी टैक्स की दर में बदलाव किया गया है.
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इन लोगों को मिलेगी राहत
बता दें, यह बदलाव नई रिजीम में किया गया है. ऐसे में अगर आप नई व्यवस्था को चुनते हैं तभी आपको टैक्स पर छूट मिलेगी. वहीं, अगर आप पुरानी व्यवस्था के तहत डिडक्शन क्लेम करते हैं तो आपको इस टैक्स पर कोई राहत नहीं मिलेगी.
किसे कितना देगा होगा टैक्स
अगर हम बात करें इनकम टैक्स की नई दरों की तो अब 3 लाख सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. जबकि 3 से 6 लाख की कमाई पर 5 फीसदी टैक्स लगेगा. इसके अलावा 6 से 9 लाख की इनकम पर 10 प्रतिशत, 9 से 12 लाख की कमाई पर 20 फीसदी और 15 लाख से ज्यादा की कमाई पर 30 फीसदी टैक्स देना होगा.
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यह है 2023-24 का टैक्स स्लैब
3 लाख- कुछ नहीं
3 से 6 लाख- 5 प्रतिशत
6 से 9 लाख- 10 प्रतिशत
9 से 12 लाख- 15 प्रतिशत
12 से 15 लाख- 20 प्रतिशत
15 लाख से ज्यादा- 30 प्रतिशत
यह है पुराना टैक्स स्लैब
0 से 2.5 लाख- कुछ नहीं
2.5 से 5 लाख- 5 प्रतिशत
5 लाख से 7.5 लाख-10 प्रतिशत
7.50 लाख से 10 लाख- 15 प्रतिशत
10 लाख से 12.50 लाख- 20 प्रतिशत
12.50 लाख से 15 लाख- 25 प्रतिशत
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