Allahabad Rape Case: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक हिंदू लड़की के अपहरण और बलात्कार के आरोपी शख्स को जमानत दे दी है. आरोपी जावेद आलम को जमानत देते हुए जस्टिस समीर जैन ने स्टेटमेंट दिया,"लड़की ने कहा कि जब एफआईआर दर्ज हुई थी तब उसकी उम्र 17 साल से ज्यादा थी और वह उसके साथ गई थी और उसने अपनी मर्जी से शादी की थी." 


क्या है पूरा मामला?


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सुनवाई के दौरान लड़की की ओर से पेश वकील ने कहा कि अगर आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाए तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है. ट्रेन में सफर के दौरान दोनों के बीच लड़ाई हुई थी. जिसके बाद बजरंगदल के एक मेंबर ने दोनों के मामले में इंटरफेयर किया था और जावेद के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी थी.


लगाया था गंभीर आरोप


बजरंगदल के कार्यकर्ता का कहना था कि आफताब ने एक 10वीं क्लास की छात्रा का अपहरण किया है. इसके साथ ही बजरंगदल मेंबर ने इसमें धर्म परिवरर्तन का भी एंगल घुसाने की कोशिश की थी और आरोप लगाया था कि लड़के ने लड़की का धर्म बदलवाया है.


मामले में केस दर्ज


इस मामले में पुलिस ने सेक्शन 363 यानी किडनैपिंग, 366 (शादी के लिए मजबूर करना ), 506 (आपराधिक धमकी), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और 376 (बलात्कार) के तहत मामला दर्ज किया था. आरोपी पर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम और उत्तर प्रदेश गैरकानूनी धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 के तहत भी मामला दर्ज किया गया है.