राष्ट्रीय ध्वज को 21 बार `भारत माता की जय` कहकर सलामी देगा फैजान; HC ने सुनाया फैसला
Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले एक आरोपी को `भारत माता की जय` बोलने की सजा मिली है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश में एक शख्स ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था. जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया था. अब इस मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आरोपी को जमानत दे दी है. साथ ही हाईकोर्ट ने आरोपी को भोपाल थाने में 21 बार राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देने और महीने में दो बार 'भारत माता की जय' का नारा लगाने का आदेश दिया है.
न्यायमूर्ति डीके पालीवाल ने 15 अक्टूबर को आदेश में कहा कि आवेदक को कुछ शर्तें लगाकर जमानत पर रिहा किया जा सकता है, जिससे उसमें उस देश के प्रति जिम्मेदारी और गर्व की भावना पैदा हो, जिसमें वह पैदा हुआ और रह रहा है. हाईकोर्ट ने कहा कि वह उस देश के खिलाफ खुलेआम नारे लगा रहा है, जिसमें वह पैदा हुआ और पला-बढ़ा है.
कोर्ट ने आरोपी को महीने के हर पहले और चौथे 15 अक्टूबर को राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देने और 'भारत माता की जय' का नारा लगाने का निर्देश दिया. आरोपी फैजल उर्फ फैजान को मई में भोपाल के मिसरोद पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153बी (राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने वाले आरोप, अभिकथन) के तहत एफआईआर दर्ज होने के बाद गिरफ्तार किया गया था.
हाईकोर्ट के आदेश में कहा गया है कि यह निर्देश दिया जाता है कि आवेदक फैजल उर्फ फैजान को ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के लिए 50,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के एक सॉल्वेंट जमानतदार के साथ जमानत पर रिहा किया जाए, ताकि वह ट्रायल के दौरान ट्रायल कोर्ट के समक्ष नियमित रूप से उपस्थित हो सके.
हाईकोर्ट ने कहा कि यह भी निर्देश दिया जाता है कि वह ट्रायल के समापन तक हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को पुलिस स्टेशन मिसरोद भोपाल के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा और पुलिस स्टेशन की इमारत पर फहराए गए राष्ट्रीय ध्वज को 21 बार 'भारत माता की जय' कहकर सलामी देगा.
अभियोजन पक्ष ने दिया ये दलील
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, आरोपी ने पाकिस्तान समर्थक नारा लगाया था, जो मुख्तलिफ संगठनों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के बराबर था और उसका कृत्य सद्भाव और राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक था. न्यायालय के आदेश में कहा गया है कि जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल किया गया है.
बचाव पक्ष ने क्या कहा?
बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि आवेदक को झूठा फंसाया गया है. हालांकि, आवेदक के वकील ने उचित रूप से कहा है कि एक वीडियो में आवेदक पाकिस्तान की प्रशंसा करते हुए और भारत की निंदा करते हुए नारे लगाता हुआ दिखाई दे रहा है, आदेश में कहा गया है. राज्य सरकार के वकील ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आवेदक एक आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ 14 आपराधिक मामले दर्ज हैं.