Amitabh Bachchan Petition: बॉलीवुड के शहंशाह और पूरी दुनिया में अपनी एक्टिंग से लोगों के दिलों में एक ख़ास जगह बनाने वाले एक्टर अमिताभ बच्चन को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है. दरअसल  बिग बी ने अपने नाम, इमेज और आवाज़ समेत कई विशेषताओं का ज़िक्र करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख़ किया था. हाईकोर्ट में दायर अर्ज़ी में अपने नाम, छवि, आवाज़ और पर्सनल राइट्स की सुरक्षा की मांग करते हुए अमिताभ बच्चन ने फिक्र ज़ाहिर की थी. कोर्ट में बिग बी की तरफ़ से मशहूर वकील हरीश साल्वे ने अपनी दलीलें पेश कीं.


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बिग बी को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली राहत
वहीं अब दिल्ली हाईकोर्ट ने अमिताभ बच्चन को बड़ी राहत देते हुए उनकी आवाज़, नाम, लॉटरी और पोस्टर समेत उनसे जुड़े किसी भी चीज़ के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है. अमिताभ बच्चन ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि उनकी इजाज़त के बग़ैर उनकी आवाज़, नाम और चेहरे से जुड़ी किसी भी चीज़ के इस्तेमाल पर रोक लगाई जाए. अमिताभ बच्चन के अर्ज़ी दायर करने के मामले में मिली ख़बरों के मुताबिक़, दिल्ली हाईकोर्ट में दायर पिटीशन पर जस्टिस नवीन चावला की बेंच ने सुनवाई की. 


 



सीनियर वकील हरीश साल्वे ने पेश कीं दलीलें
बता दें कि बॉलीवुड के सुपर स्टार अमिताभ बच्चन अपनी आवाज़ के इस्तेमाल को लेकर पहले भी कई बार तश्वीश का इज़हार कर चुके हैं. वहीं अब उन्होंने अपने पर्सनल राइट्स की सुरक्षा की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट जाने का फ़ैसला करते हुए वहां अर्ज़ी दायर की थी. बिग बी की तरफ़ से सीनियर वकील हरीश साल्वे ने कहा कि "ऑनलाइन लॉटरी और टीशर्ट जैसे प्रोडक्ट में बग़ैर इजाज़त के उनके क्लाइंट की फोटो और आवाज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है". अर्ज़ी दायर होने के बाद जाने-माने वकील हरीश साल्वे ने जस्टिस नवीन चावला के सामने अमिताभ बच्चन की तरफ से अपना पक्ष रखा, जिसके बाद कोर्ट ने अमिताभ बच्चन के हक़ में फ़ैसला सुनाया.


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