Hamare Baarah की स्क्रीनिंग पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, डाइलॉग्स को बताया ऑफेंसिव
SC on Hamare Baarah: सुप्रीम कोर्ट ने हमारे बारह की स्क्रीनिंग पर रोक लगा दी है. कोर्ट का मानना है कि ट्रेलर में मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक बाते कही गई हैं. पूरी खबर पढ़ें.
Hamare Baarah: हमारे बारह फिल्म को लेकर काफी विवाद होता नजर आ रहा है. अब इस फिल्म को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बयान आया है. सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को फिल्म "हमारे बारह" की स्क्रीनिंग पर रोक लगा दी है और कहा कि उन्होंने फिल्म का टीजर देखा और उसे "आपत्तिजनक" पाया.
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
अदालत ने अपना आदेश सुनाते हुए कहा, "हमने सुबह फिल्म का ट्रेलर देखा है और सभी आपत्तिजनक संवाद ट्रेलर में मौजूद हैं." सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर रोशनी डालते हुए कि टीजर "आपत्तिजनक सामग्री" से भरा हुआ है, इस आरोप पर भी ध्यान दिया कि फिल्म इस्लामी आस्था, विशेषकर विवाहित मुस्लिम महिलाओं के प्रति अपमानजनक है.
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की अवकाश पीठ फिल्म को रिलीज करने के बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी. पीठ ने बॉम्बे उच्च न्यायालय से अजहर बाशा तंबोली के जरिए दायर याचिका पर जल्द से जल्द फैसला लेने के लिए कहा है.
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता फौज़िया शकील ने कहा कि उच्च न्यायालय ने एक "अनुचित आदेश" के माध्यम से फिल्म की रिलीज पर लगी रोक हटा ली थी. समाचार एजेंसी पीटीआई ने अपनी रिपोर्ट में उनके हवाले से कहा, ''हाई कोर्ट सीबीएफसी को समिति गठित करने का निर्देश नहीं दे सकता था, क्योंकि सीबीएफसी मुकदमे में रुचि रखने वाला एक पक्ष था.'' बता दें इससे पहले इस सप्ताह की शुरुआत में कर्नाटक में भी अन्नू कपूर की फिल्म 'हमारे बारह' पर प्रतिबंध लगा दिया गया था.
फिल्म का काफी विरोध
कमाल चंद्रा के जरिए डायरेक्ट की गई फिल्म को काफी विरोध का सामना करना पड़ रहा है. सोशल मीडिया पर इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद इसे काफी आलोचना का सामना करना पड़ा. लगातार इस फिल्म का बायकॉट करने की मांग की जा रही थी. कई लोगों का इल्जाम था कि इस फिल्म के ट्रेलर में कुरान की आयतों को गलत तरीके से पेश करने की कोशिश की गई है, और यह फिल्म मुस्लिम महिलाओं के प्रति काफी आपत्तिजनक प्रतीत होती है.