Salman Khan: बंबई हाई कोर्ट ने एक्टर सलमान खान के खिलाफ एक पत्रकार के ज़रिए 2019 में दर्ज कराई गई शिकायत को बृहस्पतिवार को खारिज कर दिया. पत्रकार ने सलमान खान और उनके बॉडीगार्ड पर अपने साथ गलत बर्ताव करने का आरोप लगाया था. 


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जस्टिस भारती डांगरे की सिंगल बेंच ने कहा कि सलमान और उनके बॉडीगार्ड नवाज शेख के ज़रिए दाखिल आवेदनों को कबूल किया जाता है. हाई कोर्ट ने पिछले साल एक निचली अदालत द्वारा सलमान और शेख को जारी किए गए समन भी रद्द कर दिए. मजिस्ट्रेट अदालत ने मार्च 2022 में सलमान और शेख को समन जारी कर उन्हें पांच अप्रैल को पेश होने का निर्देश दिया था. 


शिकायत के मुताबिक सलमान खान ने मुंबई में साइकिल चलाते वक्त पत्रकार का मोबाइल फोन छीन लिया. घटना उस समय हुई जब शिकायतकर्ता अपनी फोटो क्लिक कर रहा था. एक्टर ने कथित तौर पर बहस की और पत्रकार को धमकी भी थी. अदालत ने शिकायतकर्ता के बयान में बदलाव की तरफ इशारा किया, जिसमें सिर्फ उसका फोन छीने जाने का जिक्र था और हमले के बारे में कुछ नहीं था. बाद में जब उसने मजिस्ट्रेट के सामने शिकायत दर्ज कराई तो कथित तौर पर मारपीट का भी जिक्र किया.


पत्रकार का की तरफ पेश होने वाले वकील फाजिल शेख ने कहा कि पहली शिकायत में भी ऐसा उल्लेख किया गया था. बयान में लिखा है, झपटा मारते हुए, वह (सलमान खान) जबरदस्ती फोन लेकर चला गया. सलमान खान के वहां होने पर हाथापाई हुई. उसने ताकत का इस्तेमाल भी किया. जब पत्रकार ने पुलिस कंट्रोल को 100 डायल किया तभी उसने फोन वापस कर दिया. 


इस मामले में, भारतीय दंड संहिता की धारा 504 और 506 को भी लागू किया गया था. धारा 504 किसी व्यक्ति को उकसाने के लिए जानबूझकर उसका अपमान करने का प्रावधान करती है और धारा 506 आपराधिक धमकी के लिए है.