नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 2017 में वडोदरा रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ के आरोपी बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के खिलाफ दायर एक आपराधिक मामले को रद्द करने के गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है. अपनी फिल्म ’रईस’ का प्रोमोशन करने पहुंचे शाहरुख खान की एक हरकत की वजह से भगदड़ मच गई थी. जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस सी.टी. रविकुमार ने गुजरात हाई कोर्ट के अप्रैल 2022 के फैसले के खिलाफ मूल शिकायतकर्ता द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया है. 

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

टी-शर्ट फेंकने की वजह से मची भगदड़ 
शिकायतकर्ता, जितेंद्र मधुभाई सोलंकी ने वडोदरा के न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी के समक्ष शाहरुख खान के खिलाफ एक निजी शिकायत दर्ज की थी, जिसमें इल्जाम लगाया गया था कि वडोदरा रेलवे स्टेशन पर उनकी मौजूदगी ने स्टेशन पर जमा भीड़ पर टी-शर्ट और स्माइली बॉल फेंकने की वजह से भगदड़ मच गई थी. वडोदरा में स्थानीय अदालत ने समन जारी करने के बाद, किंग खान को अदालत में मौजूद रहने के लिए कहा था, लेकिन शाहरुख खान ने समन के खिलाफ और शिकायत को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया थात्र

फिल्म ’रईस’ का प्रचार करने टीम जा रही थी दिल्ली 
27 अप्रैल, 2022 को हाईकोर्ट द्वारा अभिनेता के खिलाफ दायर शिकायत को खारिज कर दिया गया, क्योंकि कोर्ट ने माना कि इस घटना से खान का टी-शर्ट फेंकने का कोई सीधा संबंध नहीं है. हालांकि, सोलंकी ने आदेश को चुनौती देते हुए एक विशेष अनुमति याचिका दायर कर दी. शीर्ष अदालत ने इसे खारिज कर दिया. जनवरी 2017 में, अभिनेता और प्रोडक्शन टीम फिल्म ’ रईस’ का प्रचार करने के लिए ट्रेन से मुंबई से दिल्ली की यात्रा कर रही थी. ट्रेन जब वडोदरा पहुंची तो रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ जमा हो गई थी.


ऐसी ही दिलचस्प खबरों के लिए विजिट करें zeesalaam.in