नई दिल्ली: सुप्रीम  कोर्ट ने फिल्म अदाकारा अमीषा पटेल (Amisha Patel) को बड़ी राहत दी है. अमीषा पटेल (Amisha Patel) के ख़िलाफ़ धोखाधड़ी के मामले में मुजरेमाना कार्यवाही पर रोक लगा दी है. झारखंड की एक अदालत ने पटेल को समन जारी किया था. जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस पी एस नरसिंह की बेंच ने अमीषा पटेल की जानिब से दाख़िल अर्ज़ी पर झारखंड हुकूमत को नोटिस जारी किया।हालांकि शीर्ष अदालत ने कहा कि Negotiable Instruments Act की दफा 138 के तहत दंडनीय अपराधों की कार्रवाई कानून के मुताबिक आगे बढ़ाई जानी चाहिए.


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सुप्रीम कोर्ट का आदेश अमीषा पटेल के ज़रिए झारखंड हाई कोर्ट के 5 मई, 2022 के आदेश के खिलाफ दायर एक अपील पर आया है. जिसमें उनके खिलाफ शिकायत के सिलसिले में रांची की एक निचली अदालत के ज़रिए आदेश को रद्द करने का मुतालबा करने वाली अर्ज़ी खारिज कर दी गई थी. निर्माता अजय कुमार सिंह के ज़रिए दायर शिकायत पर अदालत ने आईपीसी की दफ़ा 406, 420, 34 और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की दफा 138 के तहत अपराधों का नोटिस लिया था. निर्माता अजय कुमार सिंह ने बताया कि देसी मैजिक नाम की एक फिल्म बनाने के लिए अमीषा पटेल के बैंक अकाउंट में  2.5 करोड़ ट्रांसफर किए गए थे.लेकिन अदाकारा ने न तो फिल्म में काम किया और न ही रक़म वापस की.


पहले भी दर्ज हो चुका है मामला
इससे पहले भी यूपी के मुरादाबाद की एसीजेएम की अदालत ने अमीषा पटेल और उनके तीन साथियों के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था. अमीषा पर इल्ज़ाम है कि एक इवेंट कंपनी से शादी में शामिल होने के लिए 11 लाख रुपये एडवांस लेने के बावजूद वह शो में नहीं आई. जिसकी वजह से इवेंट कंपनी को काफ़ी नुक़सान हुआ.मुरादाबाद के पवन वर्मा ड्रीम विजन नाम से इवेंट कंपनी चलाते हैं. उनका इल्ज़ाम था कि अमीषा पटेल को नवंबर 2017 को एक शादी के प्रोग्राम में डांस करने आना था. जिसके लिए उन्हें 11 लाख  एडवांस दिए गए थे. लेकिन अमीषा पटेल ने दिल्ला आने के बाद दिल्ली से मुरादाबाद तक की दूरी ज्यादा बताकर 2 लाख रूपए का मुतालबा किया. दो लाख न मिलने की वजब से वो बग़ैर बताए वापस चली गईं.


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