SC on NEET UG Exam: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एनईईटी-यूजी 2024 में एनटीए के जरिए दिए गए ग्रेस मार्क्स को चुनौती देने वाली याचिका का निपटारा कर दिया और केंद्र की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है. इस सिफारिश में कहा गया है जिसमें 1563 उम्मीदवारों को फिर से परीक्षा देने का विकल्प दिया गया है, जिन्हें 5 मई को आयोजित परीक्षा के दौरान समय की हानि के लिए ग्रेस मार्क्स दिए गए थे.


1563 स्टूडेंट्स का होगा दोबारा एग्जाम


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न्यायालय ने एनटीए को 23 जून को दोबारा परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दे दी है तथा उन 1563 अभ्यर्थियों के स्कोरकार्ड रद्द कर दिए हैं. जिन्होंने परीक्षा में शामिल होने का विकल्प चुना है. जो अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल नहीं होना चाहते, उनके मेन स्कोरकार्ड (ग्रेस मार्क्स के बिना) पर विचार किया जाएगा.


एनटीए ने बताया कि 6 जुलाई से काउंसलिंग प्रोसेस को सुविधाजनक बनाने के लिए पुन: परीक्षा के परिणाम 30 जून से पहले घोषित किए जाएंगे. नीट परीक्षा के आयोजन में कथित गड़बड़ियों को लेकर दायर याचिकाओं पर अदालत ने नोटिस जारी किया है और इसे 8 जुलाई को आने वाली याचिकाओं के साथ टैग कर दिया है. इनमें से एक याचिका फिजिक्सवाला के सीईओ अलख पांडे के जरिए दायर की गई थी.


क्या है मामला?


एनटीए के जरिए 4,750 केंद्रों पर लगभग 24 लाख छात्रों के लिए 5 मई को नीट यूजी एग्जाम आयोजित कराया गया था. इस एग्जाम में प्रश्नपत्र लीक होने और संदिग्ध ग्रेस अंक दिए जाने के आरोप लगे हैं. इन आरोपों के कारण सात हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मामले दर्ज किए गए थे. इस एग्जा में  67 छात्रों ने 720 का स्कोर मिला है, जिसमें से छह हरियाणा के फरीदाबाद में एक ही केंद्र से थे. इससे धोखाधड़ी के संदेह को बढ़ावा मिला है. दिल्ली में कई छात्रों ने कथित अनियमितताओं की जांच की मांग करते हुए 10 जून को विरोध प्रदर्शन भी किया था.