Israel Hamas War: हेग में मौजूद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इसराइल को गाजा के राफा में चल रहे सैन्य ऑपरेशन को रोकने का आदेश दिया है. कोर्ट ने दक्षिण अफ्रीका की याचिका पर यह फैसला सुनाया है. ICJ ने कहा कि इसराइल को राफा में चल रहे सैन्य ऑपरेशन को फौरन रोक देना चाहिए. इससे मासूम फिलिस्तीनियों को जान का खतरा है.


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कोर्ट ने क्या दिया आदेश
इसके साथ ही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इसराइल को आज के फैसले पर उठाए जाने वाले कदमों को लेकर एक महीने के भीतर रिपोर्ट देने का आदेश दिया है. वहीं, कोर्ट ने कहा कि मानवीय सहायता के लिए मिस्र के साथ लगने वाली राफा बॉर्डर को खोला जाना चाहिए, क्योंकि इस बॉर्डर से जरूरी मानवीय सहायता पहुंचाई जा सके.


अब तक 35 हजार लोगों की मौत
वाजेह हो कि गाजा हिंसा में अब तक 35 हजार से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है. जबकि 78 हजार से भी ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं. जिसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं. गाजा में हमास और इसराइली सैनिकों के बीच भीषण जंग जारी है. जिसमें रोजाना कई मासूम नागरिकों की मौत हो रही है. गाजा हिंसा की लपटें वेस्ट बैंक तक पहुंच गई है. वेस्ट बैंक में भी इसराइली सैनिकों और वहां के मकामियों के बीच हिंसक झड़प हो रही है, जिसमें मासूम लोगों की जान जा रही है. 


राफा में 10 लाख लोग ले रखा है शरण
गाजा हिंसा शुरू होने के बाद से लाखों फिलिस्तीनी राफा की तरफ रवाना हो गए थे. जहां वहां उन्होंने शरण ले रखी है. एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, गाजा के राफा शहर में 10 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी शरण ले रखी है. वहीं, एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि गाजा में लोगों को दो जून की रोटी नसीब नहीं हो रही है. लोग भूखमरी के शिकार हो रहे हैं. जिनमें ज्यादातर बच्चे शामिल हैं.