Bhojshala ASI survey: MP हाईकोर्ट ने भोजशाला को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने ASI सर्वे को भोजशाला कैंपस के सर्वे की इजाजत दे दी है. हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने अपने आदेश में कहा, "ASI के महानिदेशक या अतिरिक्त महानिदेशक की अगुआई में ASI के 5 या 5 से ज्यादा अधिकारियों की एक विशेष कमेटी भोजशाला की ऐतिहासिकता का वैज्ञानिक और तकनीकी सर्वे करे और सर्वे पर एक डॉक्यूमेंट रिपोर्ट छह हफ्ते के भीतर कोर्ट को सौंपे."


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इन स्थानों का होगा सर्वे
इस बीच न्यायाधीश सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और देवनारायण की पीठ ने अपने आदेश देते हुए कहा, "एक्सपर्ट कमेटी दोनों पक्षकारों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार सिस्टम समेत सभी उपलब्ध वैज्ञानिक तरीकों के साथ कैंपस के पचास मीटर के दायरे में आने वाले सभी स्थानों पर जरूरत पड़ने पर खुदाई करा कर सर्वे करे."


कोर्ट ने क्या कहा?
कोर्ट ने कहा, भोजशाला कैंपस में कार्बन डेटिंग विधि के जरिए एक विस्तृत वैज्ञानिक जांच की जानी चाहिए, जिससे जमीन के ऊपर और नीचे दोनों तरह की संरचना कितनी पुरानी है और उनकी उम्र का पता लगाया जा सके."  इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा, "सर्वे ये कार्यवाही दोनों पक्षों को दो प्रतिनिधियों की मौजूदगी में की जाए और उसकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए."


29 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई
अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी. इसके  साथ ही अदालत ने ASI को 29 अप्रैल से पहले अपनी रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है और कोर्ट ने कहा है कि रिपोर्ट मिलने के बाद याचिकाकर्ता हिंदू  पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन की भोजशाला में मौजूद शारदा देवी के मंदिर परिसर में प्रतिदिन पूजा के अधिकार को बहाली के दावे पर सुनवाई होगी. तभी वहां मुस्लिम पक्ष कमाल मौला मस्जिद के वक्फ की जांच पर भी सुनवाई होगी."