AIMPLB कर रहा है UCC का विरोध, लेकिन मुसलमानों का एक वर्ग क्यों कर रहा है इसका समर्थन?
इस खबर में हम बता रहे हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों में सुधार करने में कहां नाकाम रहा है. उसने लोगों को सुधारने के बजाए जो लोग आगे आए उन्हें भी खींच लिया.
चूंकि महिलाओं सहित कई आम मुसलमान इस्लामी कानून से वाकिफ नहीं हैं, इसलिए जब भी उन्हें सलाह की जरूरत होती है तो वे दीगर मदरसों के अशरफ उलेमाओं की तरफ रुख करते हैं. उन्हें अशरफ उलेमा से हल मिलते हैं जो इस्लाम के बजाय जातिवाद, लैंगिक पूर्वाग्रह और धन-शोधन पर आधारित होते हैं. कुरान और पैगंबर मुहम्मद की सुन्नत को उन्होंने कभी भी अपने मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में स्वीकार नहीं किया है. उनके लिए, अशरफ उलेमा की किताबों में शामिल 90% कानून- जो कुरान या हदीस पर आधारित नहीं हैं- शरिया माने जाते हैं. हैरानी की बात यह है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) और जमाते इस्लामी जैसे संगठन सुधारों का विरोध करते हुए इन उलेमाओं, साहित्य, मदरसों और गैर-इस्लामिक रीति-रिवाजों की रक्षा करते हैं. दरअसल, AIMPLB की स्थापना शुरू से ही विरोध में की गई थी.
इस तरह हुई AIMPLB की स्थापना
बोर्ड की स्थापना 1973 में भारत के दीगर इलाकों के अशरफ मुस्लिम उलेमा के एक समूह द्वारा की गई थी, जो एकीकृत गोद लेने के नियमों के एक सेट का विरोध करने के लिए एकजुट हुए थे. बोर्ड का एक लक्ष्य मुस्लिम समाज को नियमों और कानूनों को लागू करने के किसी भी बाहरी प्रयास से बचाना और शरिया के अनुसार व्यक्तिगत कानूनों को बनाए रखना था. विडंबना यह है कि बोर्ड अपने लक्ष्यों में से एक के रूप में समुदाय की स्थिति में सुधार का भी उल्लेख करता है, इस तथ्य के बावजूद कि रिकॉर्ड बताते हैं कि बोर्ड ने शायद ही कभी कोई सक्रिय कदम उठाया है या मुस्लिम समाज की समस्याओं का जवाब ढूंढा है. बोर्ड देश भर में विशाल रैलियां आयोजित करता है और प्रदर्शित करता है कि शरीयत कानून को खत्म करने के किसी भी कोशिश का विरोध किया जाएगा. उनके समर्थन को बनाए रखने के लिए उत्सुक, राजीव गांधी की सरकार ने कानून बनाया कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं अब भरण-पोषण की हकदार नहीं हैं.
पितृसत्तात्मक है AIMPLB का रवैया
भारत का मुस्लिम पर्सनल लॉ, कई पहलुओं में, उन्हीं शुद्धतावादी प्रथाओं का पालन करता है जो 21वीं सदी में अप्रचलित हो गए हैं और इन्हें भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के घोर उल्लंघन के रूप में भी देखा जाता है. ऑल-इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस डर से मुस्लिम पर्सनल लॉ के ऐसे सुधारों के लिए निरर्थक रहा है कि अशरफ उलेमा आम मुसलमानों पर अपना प्रभुत्व खो सकते हैं जैसा कि हम जानते है. सुधार और विकास के प्रति इस हठ ने सबसे प्रगतिशील धार्मिक समुदाय में से एक, भारतीय मुसलमानों को प्रभावित किया है, जब इस्लाम की स्थापना 600 ईस्वी के आसपास हुई थी. सुधार की ज़िद का सबसे ज़्यादा शिकार मुस्लिम महिलाएँ हुई हैं. तीन तलाक और हलाला से पीड़ित मुस्लिम महिलाओं को भरण-पोषण के धर्मनिरपेक्ष कानून के दायरे से बाहर कर दिया गया. सुधार के प्रति इस तरह के परहेज का एक प्राथमिक कारण ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड का पितृसत्तात्मक रवैया और उसका इस बात पर जोर देना है कि मुस्लिम कानून सुधार से परे है.
मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक से बचाने में विफलता
AIMPLB की अपनी स्थिति भी कम विरोधाभासी नहीं थी, और वास्तव में काफी विचित्र थी. इसका समर्थन करते हुए, यह तत्काल तीन तलाक को एक घृणित और निषिद्ध प्रथा भी कहता है. इसकी कानून पुस्तक मजमूआ-ए-क़वानीन इस्लामी, अनुच्छेद (267) में कहती है: “तलाक-ए-बिदत (तलाक देने का घृणित, गैर-कुरानिक तरीका, यानी, एक बार में तीन तलाक) निषिद्ध है (मम्नू); हालाँकि, अगर कोई ऐसा तलाक-ए-बिदत देता है, तो तलाक वैध होगा, और तलाक देने वाला पापी होगा.
सुप्रीम कोर्ट की वजह से तीन तलाक की आलोचना
बोर्ड ने तीन तलाक मामले को तभी स्वीकार किया जब यह सुप्रीम कोर्ट में एक नियति बन गया, न कि महिलाओं के प्रति न्याय के प्रति प्रेम के कारण. शायरा बानो बनाम भारत संघ और अन्य (2016) मामले में कुख्यात तीन तलाक के फैसले की सुनवाई के दौरान कुछ उदाहरण देते हुए AIMPLB ने अपने हलफनामे में उल्लेख करते हुए तीन तलाक के कानून को उचित ठहराया कि पुरुषों के पास अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की अधिक ताकत होती है. फिर, ऑल-इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पैरा 66 और 78 (C) के अनुसार याचिका, जब पत्नी और पति गंभीर कलह में नहीं रहना चाहते हैं, और क्योंकि कानूनी बाध्यताओं के माध्यम से कानूनी रास्ता अपनाना बहुत समय लेने वाला, अलगाव की कार्यवाही और व्यय है. इन मामलों में पति उसे मारने या जिंदा जलाने के गैरकानूनी, अनैतिक तरीकों का इस्तेमाल कर सकता है. निःसंदेह, जो पति परमेश्वर से नहीं डरता वह उस पत्नी के विरुद्ध कुछ कर सकता है जिससे वह घृणा करता है. चूँकि वह केवल रात के समय जब अँधेरा होता है, उसके साथ होता है. नमस्ते, अपराध छुपाए जाने की अधिक संभावना है. इससे पहले महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और उन पर अत्याचार की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. ऑल-इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा अपने दावे को पुष्ट करने के लिए कोई अनुभवजन्य डेटा सामने नहीं रखा गया कि पुरुष तीन तलाक के बिना अपनी पत्नियों को मारने का सहारा लेंगे.
यदि बोर्ड मुस्लिम समाज की समस्याओं को 'समाधान' करने के अपने उद्देश्य के प्रति ईमानदार होता, तो उसने विघटनकारी की भूमिका छोड़ दी होती, समुदाय के भीतर एक स्वतंत्र और निष्पक्ष बातचीत आयोजित की होती और तीन तलाक पर रोक लगा दी होती.
मुस्लिम महिलाओं को हलाला से बचाने में नाकाम
हलाला भारतीय मुसलमानों में सबसे अश्लील सामाजिक प्रथा है जिसे सभी अशरफ उलेमाओं का आशीर्वाद प्राप्त है. यह सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन निकाह हलाला की प्रथा के तहत तलाकशुदा महिला को किसी और से शादी करने, उसके साथ सोने और कम से कम एक रात के लिए यौन संबंध बनाने और फिर अपने पहले पति से दोबारा शादी करने के लिए तलाक लेने की आवश्यकता होती है. इंडिया टुडे चैनल की अंडरकवर टीम ने भारत भर के कुछ अशरफ मौलवियों से मुलाकात की, जिन्होंने कहा कि निकाह हलाला करना उनका पेशा है और इसके लिए वे बड़ी रकम वसूलते हैं. यह जितना भयानक लग सकता है, कई अशरफ विद्वान अपनी शादी बचाने की कोशिश कर रही तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के साथ वन-नाइट स्टैंड के लिए खुद को पेश कर रहे हैं.
हलाला के लिए मजबूर की जाती हैं महिलाएं
इस घृणित परंपरा को AIMPLB द्वारा पूरी तरह से छुपाया गया, जिसने इस पर किसी का ध्यान नहीं देने दिया. अशरफ उलमा के कई फतवे हैं जो युवा मुस्लिम पतियों को सलाह देते हैं कि उनका तलाक अंतिम है, भले ही उन्होंने अपनी नवविवाहित पत्नी के साथ ऑनलाइन चैटिंग, मजाक करते समय तीन बार तलाक शब्द लिखा हो, और वे तब तक पुनर्विवाह नहीं कर सकते जब तक कि उनकी पत्नी हलाला नहीं कर लेती.
मुस्लिम महिलाओं के विरासत के अधिकार की रक्षा करने में विफलता
भारत में मुस्लिम महिलाओं को विरासत और उत्तराधिकार के संबंध में कई स्तरों पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है. पवित्र कुरान के अनुसार, महिलाओं को विरासत में उचित हिस्सा मिलता है. इसके बावजूद, ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जहां पुरुष महिलाओं को वंचित करते हैं और विरासत में उनका उचित हिस्सा हड़प लेते हैं. उनकी पितृसत्तात्मक सोच यह है कि महिलाएं विदेशी होती हैं जो अपने पतियों के परिवार से होती हैं और विरासत का एकमात्र अधिकार केवल पुरुषों के पास होता है. एआईएमपीएलबी ने कभी भी जमीनी स्तर पर हस्तक्षेप नहीं किया और मुसलमानों को विरासत में महिलाओं के अधिकारों के बारे में नहीं सिखाया. समाज में इस अन्याय पर बोर्ड ने चुप्पी साध ली.
मुस्लिम महिलाओं को मस्जिदों में प्रार्थना करने की अनुमति देने विफलता
पवित्र कुरान और हदीसें महिलाओं को मस्जिदों में जाकर प्रार्थना करने और इस्लाम के बारे में सीखने के लिए प्रोत्साहित करती हैं. लेकिन भारत में अधिकांश मस्जिदें महिला नमाजियों को मस्जिदों में जाने से मना करती हैं. सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक जनहित याचिका के खिलाफ स्पष्टीकरण मांगने के बाद AIMPLB को समस्या का समाधान करने के लिए मजबूर होना पड़ा, तब तक वह चुप रहा. महिलाओं को मस्जिदों में प्रवेश के अधिकार से वंचित करना महिलाओं को यह महसूस कराता है कि "वे ईश्वर की नजर में कमतर प्राणी हैं."
समान नागरिक संहिता को लेकर मुसलमानों में फैली अशांति के लिए बोर्ड जिम्मेदार है
भारत का संविधान, अनुच्छेद 44 के तहत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से एक, कहता है कि राज्य अपने नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा. हालाँकि, संविधान निर्माताओं ने मुद्दे की संवेदनशीलता और जटिलता को पहचानते हुए यूसीसी को लागू करना सरकार के विवेक पर छोड़ दिया. वर्षों से, विभिन्न सरकारों ने यूसीसी के कार्यान्वयन पर चर्चा और बहस की है, लेकिन यह एक विवादास्पद और राजनीतिक रूप से संवेदनशील विषय बना हुआ है. सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को बार-बार यूसीसी लागू करने का निर्देश दिया.
मुसलमानों को डराया धमकाया गया
इस्लाम की सच्ची शिक्षाओं से प्रेरित एक समान नागरिक संहिता हासिल करने और खुले और ईमानदार सामुदायिक संवाद आयोजित करने में राज्य की सहायता करने के बजाय, सुस्त, पितृसत्तात्मक और असंगत एआईएमपीएलबी ने सभी सुधार प्रयासों को रोकने, डराने और कम करने की कोशिश की. जब भी न्यायपालिका के पास जाने और यूसीसी की मांग करने का प्रयास किया गया, चाहे दृढ़ता या आवश्यकता से बाहर, AIMPLB और जमाते इस्लामी और जमीयत उलेमा जैसे अन्य संघटन इस प्रक्रिया में बाधा डालने के लिए खड़े हो गए. संगठित बैठकों, विरोध प्रदर्शनों और मोर्चों द्वारा समुदाय को डराया-धमकाया गया.
इमामों को किया जा रहा मजबूर
एआईएमपीएलबी ने एक बार फिर समान नागरिक संहिता को लागू करने के विधि आयोग के प्रयासों के खिलाफ देशव्यापी विरोध का आह्वान किया है, जिसकी भारतीय संविधान में स्पष्ट गारंटी है. जिन मस्जिदों के इमामों को यूसीसी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, उन्हें शुक्रवार के उपदेश में इसके खिलाफ बोलने के लिए मजबूर किया जा रहा है. उनसे सही तरीके से पूछताछ की जानी चाहिए. उनका काम मुसलमानों के लिए शरिया कानून के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना था और समकालीन समय के अनुसार कानूनों की व्याख्या की आवश्यकता थी. AIMPLB यहां सुधार लाने में अपनी भूमिका में विफल रहा.
सुधार में नाकाम रहा AIMPLB
यह हमारी राजनीतिक व्यवस्था का उपहास है कि जो लोग खुले तौर पर सुधारों की निंदा करते हैं, वे खुद को धर्मनिरपेक्ष कहने वाले लोगों की प्रशंसा करते हैं और जो लोग एक छोटा कदम भी आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उन्हें मुस्लिम विरोधी करार दिया जाता है. दोनों धर्मनिरपेक्ष दलों और अशरफ मुस्लिम संगठनों के प्रवक्ताओं से बार-बार दोहराया जाने वाला औचित्य यह सुनने को मिलता है कि सुधार थोपे नहीं जा सकते, उन्हें समुदाय के भीतर से ही आना चाहिए. उन्हें मिले समर्थन और सम्मान के बावजूद, AIMPLB एक "सुधारक" के रूप में महत्वपूर्ण कार्य करने में उल्लेखनीय रूप से विफल रहा.
:-अदनान क़मर
लेखक, एक सामाजिक कार्यकर्ता, चुनाव रणनीतिकार और पसमांदा मुस्लिम एक्शन कमेटी, तेलंगाना के महासचिव हैं. यहां व्यक्त विचार उनके निजी विचार हैं.