Dungarpur case: लोकसभा इलेक्शन अपने आखिरी फेज में हैं. इस बीच सपा नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. MP-MLA कोर्ट ने डूंगरपुर मामले में आजम खान को 10 साल की कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ कोर्ट ने 14 लाख का जुर्माना भी लगाया है. 


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सह आरोपी को भी 7 साल की सजा
इसके साथ ही कोर्ट ने सह आरोपी बरकत अली ठेकेदार को भी 7 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 6 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. सीतापुर जेल में बंद आजम खान की 29 मई को मामले की सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोर्ट में पेशी हुई थी. इससे पहले भी आजम खान को कई मामलों में कोर्ट ने दोषी पाया है. एक और मामले में कोर्ट ने उन्हें दोषी माना है. हालांकि, कई मामलों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है. 


क्या है पूरा मामला
पूर्व मंत्री आजम खान पर इल्जाम है कि साल 2019 में उन्होंने डूंगरपुर बस्ती को जबरदस्ती खाली करवाया था और तोड़फोड़ की थी. इसके साथ ही वहां के मकामी लोगों को भी धमकाया था. इस मामले में आजम खान और उनके साथी बरकत अली ठेकेदार पर आईपीसी की धारा 392, 504, 506, 452, 120B के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था. जिसमें कोर्ट ने दोनों को दोषी माना है. 


इस मामले में कोर्ट ने सजा पर लगाई थी रोक
वहीं, सपा नेता आजम खान को अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान को ट्रायल कोर्ट से हुई 7 साल की सजा पर रोक लगा दी थी. इसके साथ ही आजम खान, उनकी बीवी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्लाह आजम को जमानत दे दी थी. हालांकि, जमानत मिलने के बाद भी खान और उनके बेटे जेल से बाहर नहीं आ पाए, क्योंकि उन दोनों पर कई और मुकदमें दर्ज थे, जिनपर कोर्ट में सुनवाई जारी है. इस बीच उनकी बीवी की रिहाई हो गई है. फिलहाल वो जेल से बाहर हैं.