SC on Amanatullah Khan: सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत वाली याचिका को खारिज कर दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने विधायक को प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होने का भी निर्देश दिया है. दरअसल, दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विधायक अमानतुल्ला खान ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं.


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कोर्ट ने क्या कहा?
इस मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायाधीश दीपांकर दत्ता की बेंच ने विधायक को 18 अप्रैल की सुबह 11 बजे ईडी के सामने पेश होने के लिए कहा है. इसके साथ ही कोर्ट ने मामले की योग्यता के संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट के 11 मार्च के फैसले पर टिप्पणी की है. सु्प्रीम कोर्ट ने कुछ टिप्पणियों पर आपत्ति भी जताई है. कोर्ट ने कहा, "ओखला विधायक अमानतुल्ला खान को इस मामले पर कोई असर नहीं पड़ेगा."


हाल में ही प्रवर्तन निदेशालय के जरिए दाखिल किए गए इल्जाम पत्र में 5 लोगों को नामित किया है, जिसमें विधायक खान के कथित सहयोगी जीशान हैदर, जावेद इमाम सिद्दीकी और दाउद नासिर भी शामिल हैं.


ईडी ने किया बड़ा दावा
ईडी ने दावा किया है, दिल्ली वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की अवैध भर्ती और साल 2018-2022 के दौरान वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को गलत तरीके से पट्टे पर देकर मु्ल्जिमों के जरिए कथित नाजायज पर्सनल फायदे से संबंधित मामले में तलाशी ली गई थी, उस वक्त विधायक अमानतुल्ला खान वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष थे. इसके साथ ही ईडी ने कहा, "छापेमारी के दौरान फिजिकल और डिजिटल साक्ष्य के रूप में कई सबूत जब्त की गई, जो मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में विधायक अमानतुल्लाह की संलिप्तता की तरफ इशारा करती हैं."


ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं विधायक
वाजेह हो कि ओखला विधायक अमानतुल्ला खान ईडी की नोटिस पर पेश नहीं हो रहे हैं. इस बीच ईडी ने निचली कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद कोर्ट ने ईडी के सामने पेश होने का समन जारी किया था. इसके साथ ही प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट से अमानतुल्ला को गैर जमानती वारंट जारी करने की भी मांग कर चुकी है.