Sharjeel Imam gets Bail:  दिल्ली हाईकोर्ट से शरजील इमाम (Sharjeel Imam) को बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने आज यानी 29 मई को नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) और जामिया इलाके में कथित भड़काऊ भाषणों से संबंधित UAPA और राजद्रोह मामले में शरजील इमाम को वैधानिक जमानत दे दी है.


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अभी नहीं आ पाएंगे जेल से बाहर
जमानत के बावजूद, शरजील इमाम Sharjeel Imam() साल 2020 के दिल्ली दंगों से संबंधित षड्यंत्र मामले में शामिल होने की वजह से जेल में ही रहेंगे, जिसमें UAPA के आरोप भी शामिल हैं. जस्टिस सुरेश कुमार कैत और न्यायाधीश मनोज जैन की डिवीजन बेंच ने शरजील इमाम (Sharjeel Imam bail) की जमानत याचिका मंजूर कर ली. इसके साथ ही बेंच ने निचली कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें उन्हें वैधानिक जमानत देने से इनकार कर दिया गया था. 


शरजील इमाम के वकील ने क्या कहा?
शरजील इमाम (Sharjeel Imam) का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील तालिब मुस्तफा और अहमद इब्राहिम ने मामले में इस आधार पर वैधानिक जमानत मांगी की थी कि वह अधिकतम 7 साल की सजा में से चार साल पहले ही जेल में बिता चुके हैं. मुस्तफा ने कहा, "इमाम ने संभावित 7 साल की सजा में से 4 साल और सात महीने की कैद पहले ही पूरी कर ली है." हालांकि, दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व कर रहे विशेष लोक अभियोजक रजत नायर ने याचिका का विरोध करते हुए कहा, "शरजील इमाम ने आधी सजा पूरी करने की शर्त पूरी नहीं की है."


कोर्ट ने पुलिस की दलील को किया दरकिनार
रजत नायर ने शरजील इमाम (Sharjeel Imam) को लंबे वक्त तक मुकदमे से पहले हिरासत में रखने के लिए भी जिम्मेदार ठहराया. इसके अलावा कहा कि 2022 में इमाम की गुजारिश पर मुकदमे पर रोक लगा दी गई थी. इन आपत्तियों के बावजूद, कोर्ट ने आरोप तय करने की तारीख और गवाहों की जांच समेत विभिन्न महत्वपूर्ण तारीखों को ध्यान में रखते हुए जमानत दे दी.