Fake Birth Certificate Case: अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में हाईकोर्ट से आजम खान को बड़ा झटका लगा है. पूर्व मंत्री और सपा नेता आजम खान ने रामपुर MP-MLA कोर्ट में चल रहे, ट्रायल पर रोक लगाने और कुछ नए सबूत पेश करने की मांग की थी. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए आजम खान की इस मांग को खारिज कर दिया है. 


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बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना की तहरीर पर 2019 में मुकदमा दर्ज हुआ था. रामपुर के गंज थाने में IPC की धारा 193, 420, 467, 468, 471 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. 


BSP नेता नवाब काजिम ने सदस्यता रद्द करने की थी मांग
आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने 2017 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में रामपुर जिले की स्वार सीट से जीत हासिल की थी. अब्दुल्ला ने इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी (BSP) उम्मीदवार नवाब काजिम अली खान को हराया था. चुनाव नतीजों के बाद BSP उम्मीदवार नवाब काजिम ने अब्दुल्ला के स्कूल और बर्थ सर्टिफिकेट में दो अलग-अलग जन्मतिथि को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की थी.  


हाईकोर्ट ने दिया था ये आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके खिलाफ लगाए गए इल्जामों को सही पाया था. हाईकोर्ट ने इसके बाद इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए अब्दुल्ला के सदस्यता को रद्द करने का आदेश दिया था. अब्दुल्ला ने हाईकोर्ट के इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. हालांकि, उन्हें इस मामले में SC से भी कोई राहत नहीं मिली थी.


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