Waqf Amendment Bill 2024: इस शख्स ने देश के सभी मुसलमानों को विवाद में खींचा; कहा- `वक्फ संशोधन विधेयक पर दें अपनी राय`
Waqf Amendment Bill: कर्नाटक में कई मुस्लिम संगठनों ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से मुलाकात की है. उन्होंने वक्फ बोर्ड (संशोधन) बिल 2024 पर अपनी राय दी है. मुस्लिम संगठनों ने मुसलमानों से अपील की है कि वह अपने मशवरे ऑनलाइन दे सकते हैं.
Waqf Amendment Bill: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से शनिवार को कई मुस्लिम संगठन के सदस्यों ने मुलाकात की. इस दौरान वक्फ बोर्ड (संशोधन) बिल 2024 को लेकर बातचीत हुई. इंडियन मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सेक्रेटरी मोहम्मद फजलुर रहीम ने बताया कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के साथ मुलाकात अच्छी रही है. उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड देश के सभी मुसलमानों से अपील करता है कि वे इस बिल के ताल्लुक से अपने मशवरे जेपीसी को जरूर बताएं.
मुख्यमंत्री से अपील
मोहम्मद फजलुर रहीम ने कहा कि जिस तरह से उनकी पार्टी ने सदन में वक्फ संशोधन बिल 2024 के खिलाफ आवाज उठाई. जिसके बाद बिल को चर्चा के लिए जेपीसी में भेजा गया, उसके लिए हमने सीएम सिद्धारमैया को धन्यवाद दिया. हमने उन्हें बिल कई खामियां भी बताई. उनसे अनुरोध किया है कि जेपीसी के सामने यह जाना चाहिए. जेपीसी ने अभी दो दिन पहले सभी से सुझाव मांगे हैं.
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मुसलमानों के साथ ये संगठन
बता दें कि जेपीसी ने बिल पर अपना पक्ष रखने के लिए कई मुस्लिम संगठनों को बुलाया था. इसमें ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत-ए-उलेमा- मुंबई, इंडियन मुस्लिम्स फॉर सिविल राइट्स -नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड के प्रतिनिधि शामिल थे. लोक सभा सचिवालय की तरफ से विज्ञापन जारी कर यह बताया गया है कि, वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 को लेकर कोई भी शख्स या संस्था डाक, फैक्स और ईमेल के जरिए अपने सुझाव जेपीसी को भेज सकती है.
इस पते पर भेजें सुझाव
इसमें कहा गया है कि, समिति को अंग्रेजी या हिंदी में अपने मशवरें भेज सकते हैं. अंग्रेजी या हिंदी में दो प्रतियां संयुक्त सचिव (जेएम), लोकसभा सचिवालय, कमरा नंबर 440, पार्लियामेंट हाउस एनेक्सी, नई दिल्ली-110001, पर भेज सकते हैं. इस विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से 15 दिनों के भीतर सुझाव भेजे जा सकते हैं. 'वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024' की कॉपी लोकसभा की वेबसाइट पर हिंदी और अंग्रेजी में अपलोड है. समिति को सौंपे गए ज्ञापन या सुझाव समिति के रिकॉर्ड का हिस्सा होंगे और उन्हें 'गोपनीय' माना जाएगा. ये समिति के विशेषाधिकारों से भी जुड़े माने जाएंगे.