Waqf Bill: वक्फ संशोधन बिल की आवश्यकता का आकलन करने के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) गुजरात का दौरा करेगी. अपने दौरे के दौरान, गुजरात राज्य वक्फ बोर्ड और गुजरात सरकार अहमदाबाद में समिति के समक्ष प्रस्ताव पेश करेंगे और निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए चर्चा करेंगे.


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वक्फ बोर्ड में होगा 
मौजूदा वक्फ नियमों में बदलाव का प्रस्ताव करने वाला वक्फ संशोधन बिल 8 अगस्त, 2024 को लोकसभा में पेश किया गया था. विपक्षी दलों ने इस विधेयक का विरोध किया और चिंता जताई कि इसे पर्याप्त चर्चा के बिना पेश किया गया. जवाब में, सरकार ने विधेयक की आवश्यकता की जांच करने और मुख्तलिफ हितधारकों से इनपुट इकट्ठा करने के लिए एक जेपीसी की स्थापना की. जिसमें 31 सदस्य है. इस समिति में 21 लोकसभा सांसद और 10 राज्यसभा सांसद है. जिसमें कई मुस्लिम सांसद भी शामिल हैं.


गुजरात सरकार की जेपीसी से होगी बातचीत
गुजरात सरकार वक्फ बोर्ड बिल पर जेपीसी से चर्चा करेगी और आवश्यक संशोधन पर अपनी राय देगी. वक्फ अधिनियम 1995, जिसका उद्देश्य वक्फ (धार्मिक बंदोबस्ती) और संबंधित मामलों का बेहतर प्रशासन सुनिश्चित करना है, 1 जनवरी, 1996 को गुजरात में लागू हुआ था. गुजरात वक्फ बोर्ड का गठन 30 नवंबर, 1996 को किया गया था. बाद बाद में 19 मई, 2000 को बोर्ड का पुनर्गठन किया गया. 


गुजरात में मुस्लिम वक्फ बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट क्या था
वक्फ अधिनियम लागू होने से पहले, गुजरात में मुस्लिम वक्फ बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1950 के तहत शासित थे. हालाँकि, वक्फ अधिनियम की शुरुआत के साथ, ये संपत्तियाँ अब इसके अधिकार क्षेत्र में आ गई हैं. बोर्ड अधिनियम की धारा 42, 51, 53 और 56 के तहत मुख्तलिफ प्रस्तावों को इसके भीतर मौजूद कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए संभालता है.