क्या वक्फ बोर्ड में शामिल होंगे गैर-मुस्लिम; 22 तारीख को बैठक में निकलेगा नतीजा!
Waqf Meeting: भारी हंगामे के बाद सरकार ने वक्फ (संशोधन) विधेयक संयुक्त समिति के पास भेजने का फैसला किया है. समिति इस पर 22 अगस्त को बैठक करेगी और इस पर कुछ फैसला लेगी.
Waqf Meeting: वक्फ (संशोधन) विधेयक पर सोच-विचार करने के लिए बनाई गई संसद की संयुक्त समिति की पहली बैठक अगले हफ्ते 22 अगस्त को होगी. लोकसभा सचिवालय के एक नोटिस में कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद जगदंबिका पाल की कयादत वाली समिति 22 अगस्त को अल्पसंख्यक कार्य तथा विधि एवं न्याय मंत्रालयों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेगी.
वक्फ (संशोधन) बिल पर विचार
सचिवालय ने कहा कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों से समिति को "विधेयक में किए जाने वाले बदलावों" के बारे में जानकारी देने की उम्मीद है. सरकार ने वक्फ बोर्ड को नियंत्रित करने वाले कानून में संशोधन से मुताल्लिक विधेयक बीते आठ अगस्त को लोकसभा में पेश किया था जिसे सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक के बाद संयुक्त समिति को भेजने का फैसला हुआ था. इस विधेयक में मौजूदा अधिनियम में कई बदलाव करने का सुझाव दिया गया है. इसमें वक्फ निकायों में मुस्लिम औरतों और गैर-मुसलमानों की कयादत भी शामिल है. वक्फ (संशोधन) विधेयक में वक्फ अधिनियम, 1995 का नाम बदलकर ‘एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995’ करने का भी प्रावधान है.
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गैरमुस्लिमों की कयादत
विधेयक के मकसद के मुताबिक, विधेयक में यह तय करने की बोर्ड की शक्तियों से संबंधित मौजूदा कानून की धारा 40 को हटाने का प्रावधान है कि कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं. यह संशोधन विधेयक केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड की व्यापक आधार वाली संरचना प्रदान करता है और ऐसे निकायों में मुस्लिम औरतों और गैर-मुसलमानों की कयादत सुनिश्चित करता है.
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