Mob Lynching: हरियाणा के पलवल में 28 साल के एक मुस्लिम शख्स यूसुफ को पीट-पीट कर मार डाला गया. इल्जाम है कि यूसुफ गाय की तस्करी कर रहे थे. एक खबर के मुताबिक यूसुफ और उसका एक साथी हरियाणा के पलवल में एक गाय और एक बछड़े के साथ जा रहे थे, तभी भीड़ ने उन दोनों पर हमला कर दिया. इल्जाम है कि वह गाय और बछड़े की तस्करी करने के लिए जा रहे थे. भीड़ ने दोनों को बुरी तरह से पीटा. इसके बाद उन्हें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया.


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अस्पताल में तोड़ा दम
अस्पताल में एडमिट कराने के बाद यूसुफ ने दम तोड़ दिया. बताया जाता है कि यूसुफ के घाव गहरे थे. उनके साथी की हालत भी नाजुक है. पुलिस में दर्ज की गई शिकायत के मुताबिक यूसुफ और उसका साथी गाय और बछड़े की तस्करी करने जा रहे थे. उन्हें एक ग्रुप ने रोका. इसके बाद दोनों को बुरी तरह से पीटा. भीड़ ने इल्जाम लगाया कि वह जानवरों को कत्ल करने के लिए ले जा रहे थे. इस मामले में पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज किया है.


परिवार वालों ने किया विरोध प्रदर्शन
यूसुफ की मौत के बाद उसके परिवार वाले उसके जनाजे को गांव पर लेकर आए और विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान उन्होंने रोड जाम कर दिया और मांग की कि जो लोग कत्ल के जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई की जाए. पुलिस ने मौके पर पहुंच कर परिवार के लोगों को आश्वासन दिया कि उन्हें इंसाफ मिलेगा. इसके बाद परिवार वालों ने लाश को दफनाया.


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नहीं थी कोई दुश्मनी
सूत्रों ने बताया, "ऐसा दावा किया जा रहा है कि दोनों पीड़ितों की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी और उन्हें केवल मवेशियों की तस्करी के संदेह में पीटा गया था. खुद को गौरक्षक बताने वाले लोगों ने उन पर हमला किया था."


हरियाणा में सख्त है कानून
आपको बता दें कि हरियाणा में गौहत्या के लिए सख्त कानून बनाया गया है. अगर कोई शख्स गौहत्या करने का दोषी पाया जाता है, तो उसे 10 साल की सजा और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. यहां गायों को कत्ल के लिए ले जाने समेत मांस बेचने पर भी सख्त कानून है. हरियाणा में साल 2015 विधानसभा में गौ संरक्षण और गौ संवर्धन बिल पास होने के बाद इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है. 


मांस बेचने पर सजा
नए कानून के मुताबिक अगर कोई सख्स हरियाणा में गाय का मांस बेचते हुए पाया जाता है तो उसको 3-5 साल तक की जेल और 30-50 हजार रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है.