MP High Court on Waqf Board: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से वक्फ बोर्ड को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने राज्य के बुरहानपुर जिले के कुछ प्रमुख ऐतिहासिक स्मारकों पर स्वामित्व का दावा करने वाले मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के आदेश को खारिज कर दिया है. मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने 19 जुलाई, 2013 को एक आदेश में शाह शुजा की कब्र, नादिर शाह की कब्र, बीबी साहिब की मस्जिद और बुरहानपुर के किले में मौजूद एक महल को अपनी संपत्ति घोषित किया था.


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ASI ने इस आदेश को इस आधार पर चुनौती दी थी कि एएसआई इन स्मारकों की रक्षा कर रहा है और ये केंद्र सरकार की संपत्ति हैं. एएसआई के वकील ने कहा कि ASI प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, 1904 के तहत घोषित इन संरचनाओं की रक्षा कर रहा है.


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जस्टिस जीएस अहलूवालिया ने क्या कहा?
जस्टिस जीएस अहलूवालिया की एकल पीठ ने 26 जुलाई को कहा, "विचाराधीन संपत्ति एक प्राचीन और संरक्षित स्मारक है, जिसे प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, 1904 के तहत विधिवत अधिसूचित किया गया है और इसलिए मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के सीईओ ने याचिकाकर्ता को इसे खाली करने का निर्देश देकर एक भौतिक अवैधता की है."


कोर्ट ने क्या कहा?
हाईकोर्ट ने कहा कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के सीईओ के जरिए पारित 19 जुलाई, 2013 के आदेश को रद्द किया जाता है. आदेश में कहा गया है, "देशभर में मुख्तलिफ स्थानों पर याचिकाकर्ता (एएसआई) के संरक्षण में कई प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल हैं, जो भारत के प्राचीन काल और इतिहास की शानदार विरासत हैं." इसमें कहा गया है, "शाह शुजा का मकबरा, नादिर शाह का मकबरा, बुरहानपुर के किले में मौजूद बीबी साहिब की मस्जिद भी प्राचीन और संरक्षित स्मारक हैं."