मुफ्ती सलमान अजहरी को कोर्ट से मिली जमानत; फिर भी नहीं आ पाएंगे जेल से बाहर, जानें पूरा मामला
Mufti Salman Azhari: मुफ्ती सलमान अजहरी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. मुफ्ती अजहरी को कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दिया है. अजहरी ने जूनागढ़ के एक जलसा (जनसभा) में कथित नफरती भाषण दिया था. जिसके बाद उनपर मुकदमा दर्ज हुआ था.
Mufti Salman Azhari: मुफ्ती सलमान अजहरी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. मुफ्ती अजहरी को कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दिया है. अजहरी ने जूनागढ़ के एक जलसा (जनसभा) में कथित नफरती भाषण दिया था. जिसके बाद उनपर मुकदमा दर्ज हुआ था. इसके बाद मुफ्ती अजहरी को 4 फरवरी को गुजरात ATS ने मुंबई से गिरफ्तार किया था.
हालांकि, मौलाना सलमान अजहरी अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, जूनागढ़ केस में मौलाना को कोर्ट से बेल मिलने के फौरन बाद गुजरात पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. क्योंकि उनके खिलाफ गुजरात के कच्छ जिले में एक और मामला दर्ज है. फिलहाल पुलिस उनसे पुछताछ कर रही है.
इन धाराओं में केस दर्ज
दरअसल, 31 जनवरी को गुजरात के कच्छ जिले के सामाखियारी इलाके में आयोजित एक जलसा में कथित भड़काऊ भाषण दिया था. इस सिलसिले में मुफ्ती सलमान पर IPC की धारा 153बी और 505 (2) के तहत एक मुकदमा दर्ज हुआ था.
क्या है पूरा मामला
ख्याल रहे कि गुजरात पुलिस ने 31 जनवरी की रात जूनागढ़ में 'बी' डिवीजन पुलिस थाने के पास एक खुले मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम में कथित तौर पर नफरती भाषण देने के इल्जाम में मौलाना अजहरी को मुंबई से गिरफ्तार किया था. अजहरी का सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की थी.
इस दिन मौलाना कि हुई थी गिरफ्तारी
मौलाना का कथित भड़काऊ भाषण वीडियो वायरल होने के बाद जलसा के आयोजकों मोहम्मद यूसुफ मलिक और अजीम हबीब ओडेदरा के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया था. वहीं, मलिक और हबीब को 3 फरवरी पुलिस ने गिरफ्तार किया था. जबकि अजहरी को अगले दिन यानी 4 फरवरी गिरफ्तार किया था.