Mufti Salman Azhari: मुफ्ती सलमान अजहरी को कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ सभी मामलों में जमानत दे दी है. जूनागढ़ केस में मौलाना को कोर्ट से बेल मिलने के फौरन बाद गुजरात पुलिस ने हिरासत में लिया था. क्योंकि उनके खिलाफ गुजरात के कच्छ जिले में एक और मामला दर्ज था. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

इन धाराओं में दर्ज हुआ था मुकदमा
दरअसल, अजहरी ने जूनागढ़ के एक जलसा (जनसभा) में कथित नफरती भाषण दिया था. जिसके बाद मुफ्ती के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था. इसके बाद मुफ्ती अजहरी को 4 फरवरी को गुजरात ATS ने मुंबई से गिरफ्तार किया था. 31 जनवरी को गुजरात के कच्छ जिले के सामाखियारी इलाके में आयोजित एक जनसभा में कथित भड़काऊ भाषण दिया था. इस सिलसिले में सलमान अजहरी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 153बी और 505 (2) के तहत एक मामला दर्ज हुआ था.  


क्या है पूरा मामला
ख्याल रहे कि गुजरात पुलिस ने 31 जनवरी की रात जूनागढ़ में 'बी' डिवीजन पुलिस थाने के पास एक खुले मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम में कथित तौर पर नफरती भाषण देने के इल्जाम में मुफ्ती अजहरी को मुंबई से गिरफ्तार किया था. सलमान अजहरी का सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की थी. 


भड़काऊ भाषण का वीडियो हुआ था वायरल
मौलाना सलमान अजहरी का कथित भड़काऊ भाषण वीडियो वायरल होने के बाद जनसभा यानी जलसा के आयोजकों मोहम्मद यूसुफ मलिक और अजीम हबीब ओडेदरा के खिलाफ एक केस दर्ज किया गया था. इसके बाद मुफ्ती सलमान अजहरी को अगले दिन यानी 4 फरवरी गिरफ्तार किया था.