ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को लगा झटका; जिला जज ने दिया ये फैसला
Gyanvapi Masjid Survey: कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में चल रहे ASI के सर्वे रोकने को लेकर मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दी है. कोर्ट ने इस याचिका पर 28 सितंबर को अपना फैसला सुनाया.
Gyanvapi Masjid Survey: वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में चल रहे ASI के सर्वे रोकने को लेकर मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दी है. दरअसल, मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि ASI बगैर फी जमा किए सर्वे कर रहा है. इसलिए सर्वे को रोका जाना चाहिए. इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट के जज एके विश्वेश ने कहा कि एएसआई को सर्वे का खर्च देने के लिए बाध्य करना सही नहीं है. यह एक निजी संस्था नहीं है.
जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश मिश्रा ने बताया कि वाराणसी के जिला न्यायाधीश एके विश्वेश ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के जरिए दायर याचिका पर कहा कि सर्वे इलाहाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर किया जा रहा है, इसलिए इस मामले में इस न्यायालय को सुनवाई का कोई अधिकार नहीं है.
मिश्रा ने कहा कि अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने जिला न्यायाधीश की कोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका में यह इल्जाम लगाया गया था कि सर्वे निर्धारित नियमों के खिलाफ किया जा रहा है, इसलिए सर्वे रोका जाना चाहिए.
इस पर सुनवाई करते हुए जिला जज ने कहा,‘‘मुकदमे के वादियों पर कोई नई शर्त नहीं थोपी जा सकती है. भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कोई निजी इदारा नहीं है. वह सरकारी काम कर रही है. सर्वे का खर्च देने के लिए बाध्य करना सही नहीं है.’’
कोर्ट ने इस याचिका पर 28 सितंबर को अपना फैसला सुनाया. मिश्रा ने बताया कि कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में सील किए गए वजू खाने का सर्वे कराने की हिंदू पक्ष की याचिका पर भी सुनवाई की, सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को याचिका की प्रति सौंपी गईं और अदालत ने इस मामले पर सुनवाई के लिए पांच अक्टूबर की तारीख तय की है. एएसआई यहां काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वे कर रही है.
Zee Salaam