Azam Khan Guilty In Dungarpur Case: समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान की मुश्किल बढ़ गई है. दरअसल, रामपुर जिले की एक स्पेशल अदालत ने डूंगरपुर में जबरदस्ती घर तोड़े जाने के मामले में शनिवार को पूर्व मंत्री आजम खान समेत चार मल्जिमीन को कुसूरवार करार दे दिया है, जबकि तीन मुल्जिमीन को बरी कर दिया गया है. इस मामले में अदालत 18 मार्च को सजा का ऐलान करेगी. संयुक्त निदेशक (अभियोजन) रोहताश कुमार पांडेय ने बताया कि रामपुर की MP-MLA अदालत  के सेशन जस्टिस विजय कुमार ने जिले के गंज थाने में दर्ज एक केस में शनिवार को पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खान और पूर्व पुलिस क्षेत्राधिकारी (CO) आले हसन और बरकत अली को कुसूरवार करार दिया जबकि अन्य तीन मुल्जिमीन को बरी कर दिया है.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

 


उन्होंने बताया कि इस मामले में सजा के लिए 18 मार्च की तारीख तय की गयी है. उन्होंने बताया कि रामपुर के मशहूर डूंगरपुर मामले में समाजवादी हुकूमत के दौर में जबरदस्ती घर तोड़े जाने की घटना को लेकर उस वक्त के नगर विकास मंत्री आजम खान, उस समय के नगर पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खान और तत्कालीन सीओ (सिटी) आले हसन खान समेत कुल सात मुल्जिमीन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की दफाओं 447, 427, 504, 506, 395 और 412 के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई थी. यूपी में सरकार बदलने के बाद 2019 में रामपुर के गंज थाने में यह मामला दर्ज किया गया था.



 इस मामले में कोर्ट ने शनिवार को पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान, अजहर अहमद खान और आले हसन समेत कुल चार मुल्जिमीन को भारतीय दंड संहिता की अलग-अलग धाराओं के तहत कुसूरवार करार दिया और धाराओं 395 और 412 में दोष मुक्त कर दिया. साथ ही तीन मुल्जिमीन को अदालत ने राहत देते हुए उन्हें बरी कर दिया है. इस मामले में अभी सजा का ऐलान होना बाकी है. अदालत 18 मार्च को सजा का ऐलान करेगी. बता दें कि, आजम खान एक और मुजरेमाना मामले में सीतापुर जेल की सजा काट रहे हैं. शनिवार को आजम खान को सीतापुर जेल से रामपुर अदालत में पेश किया गया. सख्त हिफाजती घेरे के दरमियान आजम खान को अदालत में हाजिर किया गया.