Shahjahanpur Rape Case: उत्तर प्रदेश से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां शाहजहांपुर में एक 12 साल की लड़की से रेप करने और प्रेग्नेंट करने के इल्जाम में तीन दशक बाद कोर्ट ने दो भाईयों को 10 साल की सजा सुनाई  है. दरअसल, यह मामला तब सामने आया, जब पीड़िता के बेटे से उसके पिता के बारे में पूछा गया.


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वहीं, सरकारी वकील राजीव अवस्थी ने आज यानी 23 मई को बताया, ''अपर सत्र न्यायाधीश लवी सिंह यादव की अदालत ने 22 मई को गैंगरेप मामले में गुड्डु हसन और नकी हसन को दोषी करार दिया.'' उन्होंने कहा, "कोर्ट ने दोनों भाइयों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है." 


पुलिस ने क्या कहा?
पुलिस ने कहा कि 4 मार्च, 2021 को सदर बाजार पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज होने के बाद नकी हसन (55) और गुड्डु हसन (52) को 2022 में गिरफ्तार किया गया था. उन्हें पीड़िता और उसके बेटे के साथ डीएनए टेस्ट कराने का आदेश दिया गया था.


क्या है पूरा मामला
पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक, पीड़िता साल 1994 में अपनी बहन और जीजा के साथ शाहजहाँपुर के सदर बाजार इलाके में रहती थी, जब वह अकेली थी, तो उसके इलाके में रहने वाला नकी हसन घर में घुस आया और कथित तौर पर उसके साथ बलात्कार किया. उसके छोटे भाई गुड्डु हसन ने भी उसके साथ रेप किया. पीड़िता का इल्जाम है कि दोनों आरोपियों ने उसके साथ कई बार रेप किया. इसके बाद वह प्रग्नेंट हो गई, जिसके बाद पीड़िता ने एक लड़के को जन्म दिया, जिसे एक रिश्तेदार को सौंप दिया गया और पीड़िता की दूसरी जगह शादी हो गई. हालाँकि, गैंगरेप के बारे में पता चलने पर उसके शौहर ने उसे छोड़ दिया.