इस तारीख तक गिरा दिया जाएगा संजौली मस्जिद का अनधिकृत हिस्सा; रुक गया था काम
Sanjauli Mosque: शिमला नगर आयुक्त ने आदेश दिया है कि 3 महीने के अंदर मस्जिद का अनधिकृत हिस्सा गिरा दिया जाए. इसकी रिपोर्ट 15 मार्च तक सौंपी जाए. इसके बाद बाकी बचे 2 फ्लोर के बारे में सुनवाई होगी.
Sanjauli Mosque: हिमाचल प्रदेश के शिमला में मौजूद संजौली मस्जिद का मामला अभी खत्म नहीं हुआ है. बीते कल आयुक्त अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई. नगर आयुक्त ने संजौली मस्जिद का अनधिकृत हिस्सा गिराने के लिए मस्जिद कमेटी को 3 महीने का और वक्त दिया है. मस्जिद के 3 फ्लोर गिराए जाने हैं. ये 2, 3 और 4 फ्लोर हैं. इससे पहले 5 अक्टूबर को आयुक्त ने मस्जिद के गैर कानूनी हिस्से को गिराने के लिए 8 हफ्तों का वक्त दिया था. यह मस्जिद 5 मंजिला इमारत है.
15 मार्च तक सौंपे रिपोर्ट
आयुक्त अदालत ने शनिवार को संजौली मस्जिद कमेटी और हिमाचल प्रदेश वक्त बोर्ड को हुक्म दिया कि वह मस्जिद की स्थिति की रिपोर्ट को 15 मार्च तक सबमिट करें. अदालत ने कहा कि इसके बाद मस्जिद के बचे हुए 2 फ्लोर के बारे में सुनवाई होगी.
मस्जिद कमेटी ने मांगा और वक्त
मस्जिद कमेटी के वकील बीआर ठाकुर के मुताबिक मस्जिद के अनधिकृत हिस्से को गिराने का काम लगभग 50 फीसद पूरा कर लिया गया है. उन्होंने कहा कि "मस्जिद कमेटी ने बजे हुए हिस्से को तोड़ने के लिए अदालत से वक्त मांगा था, इस पर अदालत ने 3 महीने का वक्त दिया है." उन्होंने कहा कि अभी मस्जिद के राजस्व रिकॉर्ड जमा करने में भी वक्त लगेगा.
मस्जिद के हिस्से को तोड़े जाने का हुक्म
ख्याल रहे कि आयुक्त अदालत ने 5 अक्टूबर को वक्फ बोर्ड को हुक्म दिया था कि वह मस्जिद के तीन फ्लोर को अपने खर्चे से तोड़े. 11 सितंबर को मस्जिद के विवादित हिस्से को तोड़ने के लिए विरोध प्रदर्शन किया गयास जिसमें 10 लोग जख्मी हो गए थे.
मस्जिद गिरना का प्रस्ताव
इसके एक दिन बाद मुस्लिम वेलफेयर कमेटी ने नगर निगम आयुक्त को एक प्रस्ताव दिया जिसमें मस्जिद के अनधिकृत हिस्सो को सील करने और उसे गिराने की इजाजत मांगी.