Azam Khan: आज़म ख़ान दोषी क़रार; इस मामले में सुनाई गई 7 साल की सज़ा
Azam Khan Dungarpur Case: समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान को रामपुर जिले की एक स्पेशल अदालत ने डूंगरपुर में जबरदस्ती घर तोड़े जाने के मामले में 7 साल की सजा सुनाई है. जबकि, इस केस में अन्य मुल्जिमीन को 5 साल की सजा सुनाई गई है.
Azam Khan Sentenced Seven Years Imprisonment: समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान की मुश्किल बढ़ गई है. दरअसल, रामपुर जिले की एक स्पेशल अदालत ने डूंगरपुर में जबरदस्ती घर तोड़े जाने के मामले में आजम खान को 7 साल की सजा सुनाई है. जबकि, इस केस में अन्य मुल्जिमीन को 5 साल की सजा सुनाई गई है. रामपुर की MP-MLA अदालत ने आजम खान को बड़ा झटका देते हुए सजा का ऐलान किया. अदालत ने एसपी लीडर को ये सजा डूंगरपुर मामले में सुनाई है. अदालत ने आईपीसी की अलग-अलग दफाओं के तहत आजम खान को कुसूरवार करार दिया था.
वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में 4 मार्च को मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी थी. 16 मार्च को कोर्ट ने आजम खान समेत चार आरोपियों को कुसूरवार करार दिया था. सोमवार को जस्टिस ने सुनवाई करते हुए आजम खान को 7 साल तथा अन्य तीन को पांच साल की सजा सुनाई. उन्होंने बताया कि डूंगरपुर बस्ती को खाली कराने के दौरान साल 2019 में 12 मुकदमे दर्ज हुए थे. इनमें से एक केस इसी बस्ती के रहने वाले एहतेशाम ने दर्ज कराया था. आजम खान को मुजरेमाना साजिश रचने का मुल्जिम बनाया गया था, जबकि अन्य लोगों पर घर में घुसकर मारपीट करने, धमकी देने और डकैती आदि जैसे कई संजीदा इल्जाम लगाए गए थे.
वकील ने बताया कि, समाजवादी पार्टी के लीडर आजम खान, पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर अहमद खान, ठेकेदार बरकत अली, रिटायर्ड CO आले हसन कुसूरवार पाए गए हैं और चारों को सोमवार को सजा सुनाई गई. इस दौरान आजम खान की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से सीतापुर जेल से पेशी हुई. सपा नेता को आईपीसी की दफा 427, 504, 506, 447 और 120B के तहत कुसूरवार करार दिया गया था. साल 2019 में रामपुर की डूंगरपुर बस्ती में एक जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने की नीयत से घुसे मुल्जिमीन ने जमकर हंगामा किया और इल्जाम है कि पैसे-सामान लूट लिए. यूपी में बीजेपी की सरकार आने के बाद जमीन के मालिक एहतेशाम ने आजम खान समेत छह लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया था. इसमें आजम खान को मुजरेमाना साजिश रचने का कुसूरवार माना गया, जबकि बाकी तीन लोगों पर घर में घुसकर मारपीट करने, धमकाने और डकैती जैसे इल्जाम साबित हो चुके हैं.