Shahi Idgah Controversy: श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. मुस्लिम पक्ष की रिकॉल याचिका पर हाईकोर्ट 23 अक्तूबर को अपना फैसला सुनाएगा. रिकॉल याचिका में मुस्लिम पक्ष ने मथुरा कोर्ट में दाखिल 15 याचिकाओं की अलग-अलग सुनवाई की मांग की है. हाईकोर्ट ने 11 जनवरी को सभी 15 मामलों की एक साथ सुनवाई करने का फैसला लिया था.


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दरअसल, मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ रिकॉल याचिका दायर की थी. रिकॉल याचिका पर सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने 16 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था. वहीं हिंदू पक्ष का आरोप है कि मुस्लिम पक्ष रिकॉल याचिका के जरिए मामले को लंबित रखना चाहता है. 


जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने की सुनवाई
हिंदू पक्ष ने सभी मामलों में मुद्दे के बिंदु तय कर सुनवाई की मांग की है, जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई की है, मथुरा कोर्ट में दर्ज सभी 15 मामलों की सुनवाई का फैसला लिया गया है. साथ में हाईकोर्ट ने मस्जिद पक्ष की स्थिरता को लेकर आपत्ति को पहले ही खारिज कर दिया है. 


हिंदू पक्ष का क्या है इल्जाम
15 अलग-अलग मामलों में हिंदू पक्ष की मुख्य मांग यह है कि समझौते के तहत शाही ईदगाह को दी गई जमीन वापस की जाए. हिंदू पक्ष का दावा है कि जिस जगह शाही ईदगाह मस्जिद बनी है, वह उनकी होनी चाहिए. ये मुकदमे शाही ईदगाह मस्जिद के ढांचे को गिराए जाने के बाद कब्जे को लेकर हिंदू पक्ष की तरफ से दायर किए गए हैं. यह विवाद मथुरा में मुगल बादशाह औरंगजेब के समय की शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़ा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे भगवान कृष्ण के जन्मस्थान पर स्थित मंदिर को तोड़कर बनाया गया था.