मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को सुप्रीम राहत, इस मामले में SC ने दी अग्रिम जमानत
Umar Ansari News: सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को अग्रिम जमानत दे दी है. जस्टिस ऋषिकेश रॉय की अध्यक्षता वाली पीठ ने उमर अंसारी को जांच के लिए पेश होने और चल रहे मुकदमे में सहयोग करने का निर्देश दिया.
Umar Ansari News: सुप्रीम कोर्ट ने दिवंगत पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को अग्रिम जमानत दे दी है. दरअसल, उत्तर प्रदेश विधानसभा इलेक्शन 2022 के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन करने के इल्जाम में उमर के खिलाफ केस दर्ज था. जस्टिस ऋषिकेश रॉय की अध्यक्षता वाली पीठ ने उमर अंसारी को जांच के लिए पेश होने और चल रहे मुकदमे में सहयोग करने का निर्देश दिया.
कोर्ट ने क्या कहा?
कोर्ट ने कहा, "गिरफ्तारी की हालात में उन्हें 20 हजार रुपये का बेल बॉन्ड भरने पर जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से पेश सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि आपत्तिजनक बयान उमर अंसारी की तरफ से नहीं आया. उनके भाई अब्बास अंसारी समेत दूसरे सह-आरोपियों को पहले ही ट्रायल कोर्ट से जमानत मिल चुकी है.
यूपी सरकार ने क्या दी दलील
उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतिनिधित्व करने वाली अतिरिक्त महाधिवक्ता गरिमा प्रसाद ने याचिका का विरोध करते हुए कहा, "ट्रायल कोर्ट में हाजिर न होने की वजह से उमर अंसारी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए गए थे. उन्हें जमानत पाने के लिए आत्मसमर्पण करना चाहिए. इससे पहले इस साल जनवरी में जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने एक नोटिस जारी किया था और उमर अंसारी को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी.
सुप्रीम कोर्ट ने 10 अप्रैल को दी थी पैरोल
वाजेह कि दिवंगत मुख्तार अंसारी की मौत के बाद बड़े बेटे और मऊ के विधायक अब्बास अंसारी को पैरोल मिली थी, जो 13 अप्रैल को खत्म हो गई थी. इसके बाद वह कासगंज जेल चले गए. सु्प्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को मुख्तार अंसारी के फातिहा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 3 दिन की कस्टडी पैरोल दी थी.