Mukhtar Ansari Jailed: मुख्तार अंसारी को 10 साल की जेल, 5 लाख जुर्माना
Mukhtar Ansari Jailed: बाहुबली मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा हुई है, इसके साथ ही उन पर 5 लाख रुपयों का जुर्माना आयद किया गया है. पूरी खबर पढ़ें
Mukhtar Ansari Jailed: मुख्तार अंसारी को सजा का ऐलान हो गया है. उन्हें 10 साल की सजा सुनाई गई है. वहीं दूसरे आरोपी सोनू को दो लाख रुपये जुर्माना और पांच साल की सजा सुनाई गई है. वह गाजीपुर जेल में बंद हैं. 27 अक्टूबर को गाजीपुर की MP-MLA कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को इस मामलें में दोषी करार दिया था, जिसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. इस मुकदमे के गैंग चार्ट में कपिल देव सिंह हत्याकांड, मीर हसन पर हमले का मामला शामिल था.
मुख्तार अंसारी के वकील ने कही ये बात
बाहुबली मुख्तार अंसारी इन दिनों बांदा जेल में बंद है. 27 अक्टूबर को वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उसकी अदालत में पेशी कराई गई थी, इसके बाद कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में दोषी करार दे दिया. जिसके बाद मुख्तार के वकील लियाकत अली ने बताया "सजा का ऐलान 27 अक्टूबर को किया जाएगा. सजा के पक्ष पर बचाव पक्ष की भी दलील को अदालत सुनेगी."
2010 में किया गया था मुकदमा दर्ज
दरअसल यह मामला 2009 का है. मीर हसन पर हमले और कपिल देव सिंह की हत्याकांड मामले में अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था. जिसके बाद मुख्तार अंसारी पर कत्ल और कत्ल के कोशिश का मुकदमा दर्ज किया गया था. 2010 में इन दोनों मामलों को मिलाकर गैंगचार्ट बना था.
पुलिस साबित नहीं कर पाई थी इल्जाम
यूपी पुलिस ने दोनों ही मामलों में मुख्तार अंसारी को 120बी (साजिश रचने) का मुल्जिम बनाया था, जिसके बाद कोर्ट में पुलिस ये इल्जाम साबित नहीं कर पाई. जिसके बाद मुख्तार दोनों ही मामलों में बरी कर दिया गया था, लेकिन अब गैंगस्टर एक्ट में कोर्ट ने उसे मुजरिम करार दिया है.
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