Umar Khalid: दिल्ली दंगा मामले में जेल बंद उमर खालिद को एक बार फिर कोर्ट से झटका लगा है. दिल्ली की एक अदालत ने उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दी है. दिल्ली दंगे की साजिश के इल्जामों को लेकर उमर खालिद की गिरफ्तारी हुई थी. खालिद की जमानत याचिका की अर्जी दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट में लगाई गई थी. जहां से उसे झटका लगा है.


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वाजेह हो कि दिल्ली कोर्ट ने यूएपीए के तहत दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश रचने के मामले में मुल्जिम उमर खालिद को जमानत देने से इनकार कर दिया है. एएसजे समीर बाजपेयी ने खालिद के जरिए दायर दूसरी नियमित जमानत याचिका भी खारिज कर दी है.


क्या है पूरा मामला
दिल्ली में साल 2020 में हुए दंगों में साजिश रचने के इल्जाम में उमर खालिद को गिरफ्तार किया गया है. खालिद की तरफ से कोर्ट में दूसरी बार नियमित जमानत याचिका दायर की गई थी, जिसे कोर्ट की तरफ से एक बार फिर से खारिज कर दिया गया. मार्च 2022 में भी ट्रायल कोर्ट ने उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज की थी. अब कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशन जज समीर बाजपेयी ने भी उमर खालिद की जमानत की याचिका पर फैसला सुनाते हुए इसे खारिज कर दिया.


UAPA के तहत हुई थी कार्रवाई
JNU के पूर्व स्कॉलर उमर खालिद को इस बार भी कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई. इससे पहले 14 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट से उमर खालिद ने परिस्थितियों में बदलाव का हवाला देते हुए अपनी जमानत की याचिका वापस ले ली थी और फिर ट्रायल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. वाजेह हो कि दिल्ली में फरवरी साल 2020 में हुए दंगों की साजिश रचने के इल्जाम में उमर खालिद, शरजील इमाम समेत कईयों के खिलाफ यूएपीए और दूसरे धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था.