UP News: अतीक़ अहमद के परिवार की बढ़ी मुश्किल; अशरफ़ की पत्नी को HC से नहीं मिली राहत
Allahabad High Court: अशरफ अहमद की पत्नी जैनब फातिमा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने जैनब फातिमा की अर्जी को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि क्राइम की गंभीरता को देखते हुए अर्जी खारिज की गई है.
Umesh Pal Murder Case: अतीक अहमद के परिवार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. अतीक अहमद के भाई अशरफ अहमद की पत्नी जैनब फातिमा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने जैनब फातिमा की अर्जी को खारिज कर दिया है. दरअसल जैनब ने उमेश पाल शूटआउट केस में गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी. प्रयागराज पुलिस ने जांच की बुनियाद पर उमेश पाल शूटआउट केस में जैनब फातिमा को भी मुल्जिम बनाया है. अर्जी में पुलिस की एफआईआर पर सवाल उठाए गए थे.
हाईकोर्ट ने खारिज की अर्जी
एक तरह जहां अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन समेत परिवार के दूसरे लोगों के मकान को कुर्की करने की तैयारी की जा रही है, वहीं अशरफ अहमद की पत्नी की अर्जी खारिज होना परिवार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मारे गए गैंगस्टर अशरफ अहमद की पत्नी जैनब फातिमा की उस अर्जी को शुक्रवार को खारिज कर दिया, जिसमें उसने उमेश पाल कत्ल मामले में अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की अपील की थी. जस्टिस वी के बिरला और जस्टिस विनोद दिवाकर ने फातिमा को राहत देने से साफ तौर पर मना कर दिया. उसने कत्ल मामले में दर्ज एफआईआई को चैलेंज देते हुए अदालत के सामने एक रिट याचिका दायर की थी.
फरार है फातिमा
बता दें कि, बहुजन समाज पार्टी के एमएलए राजू पाल कत्ल मामले में अहम गवाह उमेश पाल और उनके दो पुलिस सिक्योरिटी गार्ड को बीती 24 फरवरी को उनके धूमनगंज घर के बाहर गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था. अपनी अर्जी में जैनब फातिमा ने अदालत से इस मामले में अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने और एफआईआर को रद्द करने की अपील की थी. फातिमा उमेश पाल मर्डर केस में वॉन्टेड है क्योंकि उसने शूटर को शहर से भागने में कथित तौर पर उनकी मदद की थी. फिलहाल वह फरार है और उसका कोई सुराग नहीं है. वहीं, अतीक अहमद और अशरफ अहमद का 15 अप्रैल को पुलिस हिरासत में हमलावरों ने गोली मारकर कत्ल कर दिया था.
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