UP Madarsa Teachers: उत्तर प्रदेश के उन हजारों टीचर्स को हाइकोर्ट से बड़ी राहत मिली है जो मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं. दरअसल, सरकार की एक अहम स्कीम मदरसा जदीदकारी के तहत यूपी के 8 हजार से अधिक मदरसों में 21 हजार से ज्यादा टीचर्स अपनी सर्विस दे रहे हैं. लेकिन, पिछले कुछ साल से उन्हें सैलरी नहीं मिल रही थी. जिससे इन टीचर्स को सख़्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा था. इस मामले को लेकर टीचर्स ने इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ दोनों बेंच में अर्जी दाखिल की थी. कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की बात सुनी और फैसला टीचर्स के हक में देते हुए सरकार को फौरी तौर पर सैलरी देने की हिदायत दी है.


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मदरसा टीचर्स को बड़ी राहत
दरअसल, मदरसा जददीकारी स्कीम के तहत टीचर्स को 60 फीसद अदाएगी केंद्र सरकार करती थी. जबकि, 40 फ़ीसद राज्य सरकार अदा करती थी. लेकिन 2017 से 2022 तक सैलरी न देने के बाद केंद्र सरकार ने इस स्कीम को बंद करने का ऐलान कर दिया. जिसके बाद इन टीचर्स को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ा था. लेकिन, अब अदालत ने यूपी सरकार को अपने हिस्से का पैसा देने की हिदायत जारी की है और केंद्र सरकार के मामले पर नोट तैयार करने को कहा है. कोर्ट के इस फैसले से मदरसा जदीदकारी स्कीम के टीचर्स को बड़ी राहत मिली है.



21 फरवरी तक होंगे एग्जाम
बता दें कि, यूपी मदरसा बोर्ड एग्जाम का आगाज 12 फरवरी से हो गया है. इस बार एग्जाम के लिए राज्य में 509 सेंटर बनाए गए हैं. एग्जाम दो शिफ्ट में कराए जाएंगे. पहली शिफ्ट सुबह 8 से 11 बजे शुरू होंगी, जबकि दूसरी पाली 2 बजे से 5 बजे तक होगी. इस बार कुल 1,41,115 परीक्षार्थी मदरसा बोर्ड के एग्जाम में शामिल हो रहे हैं. इस बार मदरसा बोर्ड के एग्जाम 21 फरवरी तक चलेंगे. साथ ही परीक्षा में नकल को रोकने के लिए पुख्ता इंतेजाम किए गए हैं.