Iran News: ईरान में एडल्ट्री को लेकर सख्त कानून है. अब इससे ही जुड़ा एक मामला प्रकाश में आया है.  ईरान की एक कोर्ट ने एडल्ट्री ( व्यभिचार ) के इल्जाम में एक महिला को मौत की सजा सुनाई है. महिला जिम में ट्रेनर का काम तरती थी.  इसकी जानकारी ईरान की सरकारी मीडिया ने दी है.


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ईरानी मीडिया के मुताबिक,  "मुल्जिम महिला के एक जिम में बतौर ट्रेनर काम करती थी. उसके पति ने साल 2022 में पुलिस से कांटेक्ट कर शिकायत की थी. पति ने अपनी पत्नी पर इल्जाम लगाया था कि उसने अपनी पत्नी को अपने घर पर एक दूसरे आदमी के साथ सेक्स संबंध बनाते देखा था". 


शिकायत के मुताबिक, "पति को निगरानी कैमरों से पता चला कि उसकी पत्नी का  दूसरे पुरुषों के साथ संबंध हैं".


ईरान के कानून के मुताबिक महिला इस संबंध में कोर्ट में अपील कर सकती है. कोर्ट ने कई बार ऐसे केस में अपील करने पर सजा में नरमी बरती है. हालांकि, ईरान की कोर्ट ने कई बार एडल्ट्री के मुल्जिमों को को पत्थर मारकर सजा-ए-मौत देने की सज़ा सुनाई हैं.


एंतोनियो गुतारेस ने ईरान में मौत की सजा पर क्या कहा?
 ईरान में सजाए-मौत को लेकर उस पर इंटरनेशनल दबाव है. यूनाईटेड नेशन ( संयुक्त राष्ट्र ) के सेक्रेटरी एंतोनियो गुतारेस ( António Guterres ) ने बुधवार को कहा कि ईरान में लोगों को मौत की सजा दिए जाने की दर खतरनाक स्तर पर है.


उन्होंने कहा, "इस साल सात महीनों में कम से कम 419 लोगों को मौत की सज़ा सुनाई गई जो पिछले साल से 30 फीसदी ज्यादा है".
 
ईरान में इन जुर्मों में होती है मौत की सजा
ईरान की एक कोर्ट ने इससे पहले साल  2017 में एक महिला को एडल्ट्री के मामले में मौत की सजा सुनाई थी. हालांकि, उसे सजा दिए जाने की कोई खबर मीडिया में नहीं मिली है. मौत की सजा वाले जुर्म में एडल्ट्री, गैर  फितरती सेक्स रिलेशन, हत्या, रेप, हथियारों के साथ डकैती, अपहरण और मादक पदार्थों जैसे अफीम, गांजा, इत्यादी की स्मगलिंग शामिल हैं.


 ईरान में बीत साल 2022 में दो समलैंगिक पुरुषों कोसजा-ए- मौत की सजा सुनाई गई थी.