Pakistan News: पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ( Imran Khan ) को अदालत ने कुछ राहत देते हुए एक पिटीशन को खारिज कर दिया है. इस याचिका में बुशरा बीबी से उनकी ‘गैर-इस्लामी’ तरीके से शादी को चुनौती दी गई थी. बुशरा पूर्व पीएम की तीसरी पत्नी हैं.


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रिपोर्ट्स के मुताबिक, "पिटीशनर मोहम्मद हनीफ ने पूर्व पीएम के खिलाफ अपना मामला वापस ले लिया, जिसके बाद एक स्थानीय अदालत ने उनकी पिटीशन खाारिज कर दी. हनीफ ने बुशरा की ‘इद्दत’ अवधि के दौरान उनसे पूर्व पीएम खान के साथ शादी करने को लेकर अदालत का रुख किया था. अदालत में पिटीशनर ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के चीफ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की थी".


इद्दत मुस्लिम औरत तब लागू होती है, जब उसके पति की मौत हो जाए या नहीं तो उनसे तलाक हो जाए. तब जाकर महिला दूसरे से निकाह कर सकती है.  पिटीशनर ने अदालत में दायर अपनी हालिया अर्जी में कहा, "फिलहाल, एप्लीकेंट उक्त शिकायत को तकनीकी कारणों से वापस लेना चाहता है."


ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (Eastern ) कुदरत उल्ला ने शिकायतकर्ता को शिकायत वापस लेने की इजाजत दे दी. हनीफ ने दावा किया था कि बुशरा बीबी को साल  2017 के नवंबर में उनके पूर्व पति ने तलाक दे दिया था और बुशरा ने साल 2018 के जनवरी में इमरान खान से शादी कर ली. जबकि उनकी उस वक्त ‘इद्दत’ अवधि खत्म नहीं हुई थी और ऐसा किया जाना शरिया एवं मुस्लिम रूल्स के खिलाफ है.


बता दें कि पूर्व पीएम इमरान खान 26 सितंबर, 2023 से रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद हैं. खान को "तोशाखाना" यानी सरकारी खजाने में हेर फेर करने के मामले वहां की अदालत ने मुजरिम करार दिया है.