हिजाब को लेकर ईरान में पास हुआ बिल, नहीं पहनने पर होगी 10 साल की सज़ा
Hijab Bill: ईरान में औरतों के लिए मुश्किल बढ़ती दिख रही है. यहां की संसद ने ड्रेस कोड के ताल्लुक से विधेयक पास कर दिया. अगर यह कानून बनता है तो औरतों को ड्रेस कोड फॉलो नहीं करने पर 10 साल की कैद होगी.
Hijab Bill: ईरान में एक साल से ज्यादा वक्त से हिजाब के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन यहां संसद ने इसी के ताल्लुक से एक बिल पास कर दिया है. इस बिल के मुताबिक अगर कोई औरत प्रॉपर ड्रेस कोड नहीं फॉलो करेगी तो उसको 10 साल तक की जेल की सजा सुनाई जा सकती है. यह बिल गार्डियन काउंसिल से मंजूरी मिलने के बाद कानून बन जाएगा.
महसा अमीनी की हुई मौत
आपको बता दें कि पिछले साल 22 साल की महसा अमीनी नाम की लड़की को पुलिस ने इसलिए हिरासत में लिया था क्योंकि उसने ठीक से हिजाब नहीं पहना था. इल्जाम है कि पुलिस ने महसा अमीनी को हिरासत में मारा पीटा थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी. इसके बाद पूरे ईरान में हिजाब को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए थे. विरोध प्रदर्शन के दौरान कई औरतों ने अपने बाल जलाए थे. इसके अलावा उन्होंने अपने हेडस्कार्फ यानी हिजाब जलाए थे और उसे हवा में लहराया था. इसके बाद पिछले दिनों ईरान की सरकार ने मोरैलिटी पुलिस को सड़कों पर तैनात कर दिया. यह पुलिस यह सुनिश्चित करती है कि महिलाओं ने मानकों के हिसाब से कपड़े पहने हैं.
10 साल तक की होगी सजा
यह गौरतलब है कि ईरान में औरतों की एक बड़ी तादाद ऐसी है जो हिजाब नहीं पहनती है. वह खुले सर रहना चाहती हैं. कई लड़कियां पश्चिमी कपड़े या छोटे कपड़े पहनना पसंद करती हैं. ऐसे में अगर अब औरतों ने ईरान सरकार की तरफ से तय ड्रेस कोड का पालन नहीं किया, तो उन्हें 10 से लेकर दो महीने तक की जेल हो सकती है.
ड्रेस कोड विधेयक पास
अब ईरान की संसद में 'हिजाब और चेस्टिटी बिल' विधेयक पारित हो गया है. अगर यह विधेयक कानून बन जाता है तो छोटे कपड़े पहनने वाली लड़कियों के लिए दिक्कत हो सकती है. लड़कियों को ड्रेस कोड का पालन नहीं करने पर 10 साल तक की जेल हो सकती है.