Pakistan News: पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ( Imran Khan) की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है. अब पाकिस्तान की एक स्पेशल कोर्ट ने मंगलवार को सिफर मामले में पूर्व पीएम की न्यायिक हिरासत को 14 दिनों के लिए बढ़ा दिया है. ऐसे में इमरान खान की जल्द रिहाई की उम्मीद भी खत्म हो गई है. 


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गौरतलब है कि पीटीआई चीफ इमरान खान को पिछले साल मार्च में शासकीय गोपनीयता एक्ट के उल्लंघन में गिरफ्तार किया गया था. उन पर अमेरिका में पाकिस्तान एम्बेसी ( Pakistan Embassy America) की तरफ से भेजे गए सरकारी दस्तावेज (सिफर) की गोपनीयता भंग करने का इल्जाम है. पूर्व पीएम की पहले भी दो बार न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया था. यह तीसरी बार है जब खान की न्यायिक हिरासत को बढ़ाया गया है. खान की पिछली 14 दिनों की न्यायिक हिरासत का वक्त आज खत्म हो गया.  इस मामले की सुनवाई स्पेशल कोर्ट के जज अबुल हसनत जुल्करनैन ( Judge Abul Hasnat Zulqarnain) ने जिला जेल अटक में की. पूर्व पीएम इमरान खान को तोशाखाना मामले में मुजरिम ठहराए जाने के बाद 5 अगस्त से इसी जेल में हिरासत में रखा गया है.


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 सुनवाई के बाद कोर्ट ने जांच पूरी करने के लिए उनकी न्यायिक हिरासत को 10 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है. साथ ही कोर्ट ने पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ( Shah Mahmud Quraishi) की हिरासत को भी इसी एक्ट के तहत बढ़ा दी है. हालांकि, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार को अफसरों को हुक्म दिया था कि पीटीआई नेता इमरान खान को रावलपिंडी की अदियाला जेल में स्थानांतरित किया जाए, लेकिन अभी तक इस पर कार्रवाई नहीं की गई है. अफसरों ने इससे पहले सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए मामले की सुनवाई जेल में करने की इजाजत दी थी.